Demolish Illegal Construction
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इंदौर के मंदिर पर चला बुलडोज़र, जहां बावड़ी में गिरने से हुई थी 36 की मौत
- Monday April 3, 2023
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: रितु शर्मा
हादसे के बाद प्रशासन ने बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के मुख्य द्वार और बावड़ी तक पहुंचने के मार्ग को लोहे की चादर लगाकर बंद कर दिया था.
- ndtv.in
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राजस्थान पेपर लीक मामला : आरोपी के घर पर जेडीए ने चलाया बुलडोजर
- Friday January 13, 2023
- Reported by: भाषा
आरोपी सारण की पत्नी ने जेडीए की कार्रवाई से राहत दिलाने के लिए न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी. आरोपी पक्ष उच्च न्यायालय भी गया लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई.
- ndtv.in
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री को उनका "अवैध" घर ध्वस्त करने का आदेश
- Wednesday November 10, 2021
- Reported by: भाषा
जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को नोटिस भेजकर उन्हें शहर के बाहरी हिस्से में अवैध रूप से बनाए गए घर को पांच दिन के भीतर गिराने को कहा गया है. सिंह और उनके परिजन पिछले साल 23 जुलाई को नागरोटा के बान गांव में सेना के शस्त्र उप डिपो के पास बने बंगले में रहने चले गए थे. उच्च न्यायालय ने मई 2018 में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 2015 की एक अधिसूचना का ‘सख्ती से क्रियान्वयन’ कराया जाए जिसमें आम नागरिकों द्वारा रक्षा प्रतिष्ठानों के 1,000 गज के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक है.
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इंदौर के मंदिर पर चला बुलडोज़र, जहां बावड़ी में गिरने से हुई थी 36 की मौत
- Monday April 3, 2023
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हादसे के बाद प्रशासन ने बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के मुख्य द्वार और बावड़ी तक पहुंचने के मार्ग को लोहे की चादर लगाकर बंद कर दिया था.
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आरोपी सारण की पत्नी ने जेडीए की कार्रवाई से राहत दिलाने के लिए न्यायाधिकरण में याचिका दायर की थी. आरोपी पक्ष उच्च न्यायालय भी गया लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई.
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री को उनका "अवैध" घर ध्वस्त करने का आदेश
- Wednesday November 10, 2021
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जम्मू विकास प्राधिकरण (JDA) ने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को नोटिस भेजकर उन्हें शहर के बाहरी हिस्से में अवैध रूप से बनाए गए घर को पांच दिन के भीतर गिराने को कहा गया है. सिंह और उनके परिजन पिछले साल 23 जुलाई को नागरोटा के बान गांव में सेना के शस्त्र उप डिपो के पास बने बंगले में रहने चले गए थे. उच्च न्यायालय ने मई 2018 में अधिकारियों को निर्देश दिया था कि 2015 की एक अधिसूचना का ‘सख्ती से क्रियान्वयन’ कराया जाए जिसमें आम नागरिकों द्वारा रक्षा प्रतिष्ठानों के 1,000 गज के दायरे में किसी भी तरह का निर्माण करने पर रोक है.
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