Delhi Motor Accident Claims Tribunal
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दिल्लीः बाइक की टक्कर में पैर गंवाने वाली महिला को 1.21 करोड़ रुपए का मुआवाजा देने का आदेश
- Friday March 6, 2026
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली की नरेला निवासी महिला 2016 में एक भीषण हादसे का शिकार हुई थी. स्कूल से बेटे को लाने के दौरान स्कूटी सवार महिला की तेज रफ्तार से टक्कर हुई थी, इस हादसे के कारण महिला को एक पैर गंवाना पड़ा, अब कोर्ट ने महिला को 1.21 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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ndtv.in
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सड़क हादसे में मौत पर 1.98 करोड़ का मुआवजा, कोर्ट का ये फैसला बच्चों के हाथों में चाबी देने वालों के लिए सबक
- Wednesday July 17, 2024
- Written by: तिलकराज
दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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ndtv.in
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किशोर की कार से मारे गए व्यक्ति के परिवार को 1.98 करोड़ रुपये देने का आदेश
- Tuesday July 16, 2024
- Reported by: भाषा
न्यायाधिकरण ने किशोर के पिता को भी फटकार लगाई और कहा कि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी चलाने से रोकने के बजाय उसने इसे अनदेखा करना चुना जो उसकी ओर से 'मौन सहमति' को दर्शाता है.
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- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: प्रभांशु रंजन
दिल्ली की नरेला निवासी महिला 2016 में एक भीषण हादसे का शिकार हुई थी. स्कूल से बेटे को लाने के दौरान स्कूटी सवार महिला की तेज रफ्तार से टक्कर हुई थी, इस हादसे के कारण महिला को एक पैर गंवाना पड़ा, अब कोर्ट ने महिला को 1.21 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
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दिल्ली न्यायाधिकरण का निर्देश, पुणे पोर्श जैसे मामलों के लिए नजीर साबित हो सकते हैं, क्योंकि अनीश और अश्विनी के कंधों पर पूरे परिवार का भार था. दरअसल, आमतौर पर ऐसे मामलों में जुवेनाइल को बेहद कम सजा मिलती है, वो कुछ समय बाद ही छूट जाता है. लेकिन पीडि़त को कोई मुआवजा नहीं मिलता है.
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