Delhi Government Vs Lg Case
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"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
- Wednesday June 7, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
- ndtv.in
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"उनका फोन स्विच ऑफ": IAS अधिकारी को दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस
- Monday May 15, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: तिलकराज
आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार Vs एलजी केस: किसके नियंत्रण में प्रशासनिक सेवाएं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Thursday May 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार vs एलजी केस : SC पहुंची केजरीवाल सरकार, GNCTD संशोधन बिल से जुड़ी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग
- Tuesday March 21, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में केंद्र से बजट विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली सरकार ने GNCTD संशोधन बिल 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पांच जजों के संविधान पीठ द्वारा जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर SC ने कहा कि वो इसे लिस्ट करने पर विचार करेगा.
- ndtv.in
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कोई UT एक सेवा स्थापित करने के लिए कानून नहीं बना सकता : दिल्ली सरकार Vs एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया, "दिल्ली में कार्यपालक नियंत्रण के दो स्तर नहीं हो सकते. प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के काम में इस तरह दखल नहीं हो सकता. इससे भी बदतर ये है कि सिविल सेवा पर एक राजनीतिक कार्यपालक का नियंत्रण हो जबकि काम दूसरे राजनीतिक कार्यपालक द्वारा किए जा रहे हों.
- ndtv.in
-
"फिर चुनी हुई सरकार होने का क्या उद्देश्य...", दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़
- Thursday January 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पार्ट-सी राज्यों में आता है, यह पूर्ण राज्य नहीं है.
- ndtv.in
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"पॉलटिकल मेच्योरिटी नहीं दिखा रही केजरीवाल सरकार" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में SC में केंद्र
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "पूरा मामला धारणा का है न कि संवैधानिकता का. यह धारणा गलत है कि उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ कर रहे हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब केंद्र और दिल्ली में परस्पर विरोधी और अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों का शासन रहा है लेकिन यह समस्या कभी नहीं हुई.
- ndtv.in
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अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका?- दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर SC ने आज कही ये बातें
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाकृष्णन रिपोर्ट संवैधानिक संशोधन से पहले की है, यह संशोधन की वैधता निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकती है.
- ndtv.in
-
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में 11 अक्टूबर से सुनवाई करने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday September 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.
- ndtv.in
-
Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातें
- Thursday February 14, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार बनाम LG केस : एंटी करप्शन ब्रांच राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए
- Thursday August 30, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद अधिकारों से संबंधित सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुई.
- ndtv.in
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सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
- Friday July 6, 2018
- भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
- ndtv.in
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केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं
- Wednesday July 4, 2018
- भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की, अधिकारों की रस्साकशी के मामले में आज आप सरकार को उच्चतम न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली. न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के निर्णय में कहा, ‘निरंकुशता और अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है.
- ndtv.in
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"एंटी डेमोक्रेटिक है दिल्ली का अध्यादेश" : अरविंद केजरीवाल को मिला अखिलेश यादव का साथ
- Wednesday June 7, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: अंजलि कर्मकार
दिल्ली के ट्रांसफर-पोस्टिंग केस में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को अब तक 9 पार्टियों का समर्थन मिल चुका है. केंद्र ने संवैधानिक बेंच द्वारा दिए गए 11 मई के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को फिर से विचार करने की अपील की है.
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"उनका फोन स्विच ऑफ": IAS अधिकारी को दिल्ली सरकार ने जारी किया नोटिस
- Monday May 15, 2023
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: तिलकराज
आम आदमी पार्टी की सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से फैसला दिया कि लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं पर दिल्ली सरकार के पास विधायी तथा प्रशासकीय नियंत्रण है.
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दिल्ली सरकार Vs एलजी केस: किसके नियंत्रण में प्रशासनिक सेवाएं? सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला
- Thursday May 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार
चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच जजों की संवैधानिक बेंच को यह मामला 6 मई 2022 को रेफर किया गया था. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथ में हो, इस मामले में फैसला सुना रही है.
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दिल्ली सरकार vs एलजी केस : SC पहुंची केजरीवाल सरकार, GNCTD संशोधन बिल से जुड़ी अर्जी पर जल्द सुनवाई की मांग
- Tuesday March 21, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में केंद्र से बजट विवाद के बीच दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है. दिल्ली सरकार ने GNCTD संशोधन बिल 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से पांच जजों के संविधान पीठ द्वारा जल्द सुनवाई की मांग की है जिस पर SC ने कहा कि वो इसे लिस्ट करने पर विचार करेगा.
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कोई UT एक सेवा स्थापित करने के लिए कानून नहीं बना सकता : दिल्ली सरकार Vs एलजी मामले में सुप्रीम कोर्ट
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया, "दिल्ली में कार्यपालक नियंत्रण के दो स्तर नहीं हो सकते. प्रशासन के दिन-प्रतिदिन के काम में इस तरह दखल नहीं हो सकता. इससे भी बदतर ये है कि सिविल सेवा पर एक राजनीतिक कार्यपालक का नियंत्रण हो जबकि काम दूसरे राजनीतिक कार्यपालक द्वारा किए जा रहे हों.
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"फिर चुनी हुई सरकार होने का क्या उद्देश्य...", दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर CJI डीवाई चंद्रचूड़
- Thursday January 12, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तिलकराज
दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार किसका? इस मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई में पांच जजों के संविधान पीठ में सुनवाई शुरू हुई. इस दौरान एक बार फिर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पार्ट-सी राज्यों में आता है, यह पूर्ण राज्य नहीं है.
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"पॉलटिकल मेच्योरिटी नहीं दिखा रही केजरीवाल सरकार" : दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में SC में केंद्र
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, "पूरा मामला धारणा का है न कि संवैधानिकता का. यह धारणा गलत है कि उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार की अवहेलना कर सब कुछ कर रहे हैं. पहले भी कई ऐसे उदाहरण रहे हैं जब केंद्र और दिल्ली में परस्पर विरोधी और अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों का शासन रहा है लेकिन यह समस्या कभी नहीं हुई.
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अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग को लेकर अधिकार किसका?- दिल्ली सरकार बनाम LG मामले पर SC ने आज कही ये बातें
- Wednesday January 11, 2023
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बालाकृष्णन रिपोर्ट संवैधानिक संशोधन से पहले की है, यह संशोधन की वैधता निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकती है.
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दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में 11 अक्टूबर से सुनवाई करने की तैयारी में सुप्रीम कोर्ट
- Wednesday September 7, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पेपरलेस होगी. संविधान पीठ के सामने पहली बार पेपरलेस तरीके से सुनवाई होगी.
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Delhi Govt vs L-G Case: केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच क्यों चल रहा झगड़ा, जानिए 10 अहम बातें
- Thursday February 14, 2019
- Written by: नवनीत मिश्र
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) आज (गुरुवार को) दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार और उपराज्यपाल (Delhi govt vs LG case) के बीच अधिकारों को लेकर छिड़ी लड़ाई के केस में फैसला सुना सकता है. दिल्ली में आम आदमी पार्टी(AAP) की सरकार बनने के बाद से शासन व्यवस्था चलाने में उप राज्यपाल से अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) का कहना है कि शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार चुनी गई सरकार के पास होना चाहिए, मगर केंद्र से नियुक्त उप राज्यपाल( Lt Governor) अपनी मनमर्जी चलाते हैं. सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर पिछले साल जुलाई में फैसला दे चुका है. मगर उस फैसले में सरकार और उप राज्यपाल के बीच विशिष्ट अधिकार क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर भ्रम की स्थिति रही. जिस पर सरकार ने फैसले को और अधिक स्पष्ट करने की मांग के साथ फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. फैसले की कुछ बातें स्पष्ट करने के लिए 10 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगीं हैं. इन याचिकाओं पर जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच फैसला सुनाएगी. दस याचिकाओं पर फैसला आएगा.
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दिल्ली सरकार बनाम LG केस : एंटी करप्शन ब्रांच राज्य सरकार के दायरे में होना चाहिए
- Thursday August 30, 2018
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
दिल्ली सरकार बनाम LG मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद अधिकारों से संबंधित सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में हुई.
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सीएम नारायणसामी की उम्मीदों को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पुडुचेरी की तुलना दिल्ली से नहीं की जा सकती
- Friday July 6, 2018
- भाषा
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि पुडुचेरी की तुलना दिल्ली के मामले से नहीं की जा सकती क्योंकि पुडुचेरी के शासन का प्रावधान राष्ट्रीय राजधानी से संबंधित प्रावधान से अलग है. शीर्ष अदालत ने कहा कि पुडुचेरी का मामला केन्द्र शासित प्रदेशों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, दादर नागर हवेली, लक्षद्वीप और चंडीगढ से भी अलग है. पीठ ने कहा कि पुडुचेरी का शासन संविधान के अनुच्छेद 239 ए के अनुसार चलता है जबकि दिल्ली के शासन के लिये पृथक अनुच्छेद 239 एए उपलब्ध है.
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केजरीवाल सरकार की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- एलजी के पास कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं
- Wednesday July 4, 2018
- भाषा
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की, अधिकारों की रस्साकशी के मामले में आज आप सरकार को उच्चतम न्यायालय में बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता मिली. न्यायालय की संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि उपराज्यपाल को फैसले लेने का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है और वह निर्वाचित सरकार की सलाह से काम करने के लिए बाध्य हैं. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति के निर्णय में कहा, ‘निरंकुशता और अराजकता के लिये कोई जगह नहीं है.
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