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अफ़सरों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का हक चुनी सरकार को, SC ने AAP सरकार के पक्ष में सुनाया फैसला

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उच्चतम न्यायालय की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने दिल्ली और केंद्र सरकारों के बीच सेवा विवाद के मामले में सर्वसम्मति से फैसला दिया. कोर्ट ने कहा कि अफ़सरों की ट्रांसफ़र-पोस्टिंग का हक चुनी सरकार को है. निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण जरूरी है. 



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