Death Penalty Guidelines Supreme Court
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मृत्युदंड पर लोअर कोर्ट्स को निर्देश देने का मामला, SC में अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई
- Monday September 19, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद प्रवीण
शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अगर अपराध सिद्धांत (थ्योरी) के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मौत की सजा जरूरी नहीं है, तो उसे उसी दिन उम्रकैद की सजा देने की आजादी होनी चाहिए.
- ndtv.in
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मौत की सज़ा देने पर देशभर की अदालतों के लिए गाइडलाइन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट
- Friday April 22, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव
सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने कहा कि कई राज्यों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को तरक्की ही इसी आधार पर दी जाती है कि उसने कितने मामलों में कितनों को सजा दिलवाई वो भी मौत की सजा. उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला दिया
- ndtv.in
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निर्भया केस में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों के लिए गाइडलाइन तय की
- Friday February 14, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक
निर्भया मामले में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों के लिए गाइडलाइन तय की है. इसके मुताबिक अगर कोई हाइकोर्ट किसी मौत की सजा की पुष्टि करता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी अपील पर सुनवाई की सहमति जताता है तो 6 महीने के भीतर मामले को तीन जजों की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, भले ही अपील तैयार हो या नहीं.
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मृत्युदंड पर लोअर कोर्ट्स को निर्देश देने का मामला, SC में अब 5 जजों की संविधान पीठ करेगी सुनवाई
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शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि अगर अपराध सिद्धांत (थ्योरी) के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि मौत की सजा जरूरी नहीं है, तो उसे उसी दिन उम्रकैद की सजा देने की आजादी होनी चाहिए.
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- Friday April 22, 2022
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सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने कहा कि कई राज्यों में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को तरक्की ही इसी आधार पर दी जाती है कि उसने कितने मामलों में कितनों को सजा दिलवाई वो भी मौत की सजा. उन्होंने मध्य प्रदेश का हवाला दिया
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निर्भया केस में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों के लिए गाइडलाइन तय की
- Friday February 14, 2020
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निर्भया मामले में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा के मामलों के लिए गाइडलाइन तय की है. इसके मुताबिक अगर कोई हाइकोर्ट किसी मौत की सजा की पुष्टि करता है और सुप्रीम कोर्ट इसकी अपील पर सुनवाई की सहमति जताता है तो 6 महीने के भीतर मामले को तीन जजों की पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, भले ही अपील तैयार हो या नहीं.
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