Dalit Christian
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हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाले दलित क्या धोखाधड़ी का शिकार हुए
- Wednesday March 25, 2026
- Written by: आरएल फ्रांसिस
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाले दलितों की वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, जो अनुसूचित जाति में शामिल जातियों को मिलती हैं. क्या है यह पूरा मामला और दलित ईसाई क्यों कर रहे हैं इसकी मांग बता रहे हैं आरएल फ्रांसिस.
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ndtv.in
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
- Tuesday March 24, 2026
- Written by: अशोक भारती
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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ndtv.in
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इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ‘SC’ का दर्जा नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र
- Wednesday December 7, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की है, जिसमें दलित ईसाईयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण थी.
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ndtv.in
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"इस्लाम, ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं दे सकते SC का दर्जा, क्योंकि..." : केंद्र सरकार का SC में हलफनामा
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा गया है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना सभी धर्मों में धर्मांतरण कराकर गए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी.
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हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाले दलित क्या धोखाधड़ी का शिकार हुए
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बनने वाले दलितों की वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं, जो अनुसूचित जाति में शामिल जातियों को मिलती हैं. क्या है यह पूरा मामला और दलित ईसाई क्यों कर रहे हैं इसकी मांग बता रहे हैं आरएल फ्रांसिस.
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दलित ईसाइयों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला और एक अधूरी बहस, अनुसूचित जाति में शामिल होने का आधार क्या है
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ऐतिहासि फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुसूचित जाति में आने वाले वे लोग जो ईसाई धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल सकते है. इस फैसले के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं अशोक भारती.
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इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को ‘SC’ का दर्जा नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र
- Wednesday December 7, 2022
- Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट स्वीकार नहीं की है, जिसमें दलित ईसाईयों और दलित मुस्लिमों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई थी क्योंकि यह त्रुटिपूर्ण थी.
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"इस्लाम, ईसाई धर्म अपनाने वाले दलितों को नहीं दे सकते SC का दर्जा, क्योंकि..." : केंद्र सरकार का SC में हलफनामा
- Thursday November 10, 2022
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: रितु शर्मा
केंद्र सरकार ने हलफनामे में यह भी कहा गया है कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने जमीनी हकीकत का अध्ययन किए बिना सभी धर्मों में धर्मांतरण कराकर गए लोगों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की सिफारिश की थी.
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