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दुकानों में 10 घंटे काम, प्राइवेट नौकरी और दुकानदारों के लिए बदले नियम, हरियाणा सरकार के नए नियम पर बवाल
- Tuesday December 23, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पुलकित मित्तल
हरियाणा विधानसभा ने दुकान और कमर्शियल स्टाफ के लिए 10 घंटे काम का विधेयक पारित किया है. जहां मंत्री अनिल विज इसे विकास बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे 'आधुनिक गुलामी' कहा है. जानें वर्किंग ऑवर्स का पूरा नया नियम.
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ndtv.in
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कर्नाटक में दुकान और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी मिली
- Saturday January 2, 2021
- Reported by: NDTV.com, Translated by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
कर्नाटक सरकार का यह निर्णय रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए है.किसी भी कर्मचारी से कोई भी कारोबारी प्रतिष्ठान 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा.
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ndtv.in
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स्कूल कैंपस में किताबें और यूनिफॉर्म न बेची जाएं: सीबीएसई
- Thursday April 20, 2017
- Written by: पंकज विजय
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मनमानी करने वाले स्कूलों को चेतावनी दी है. बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वह स्कूल परिसर में टेक्स्ट बुक्स व स्टेशनरी की अन्य चीजें न बेचें. यह भी कहा गया है कि स्कूल किसी चयनित विक्रेता से कॉपी-किताबें खरीदने के लिए भी बच्चों को बाध्य न करें. स्कूल परिसर से ही किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि खरीदने का दबाव बनाने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है.
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दुकानों में 10 घंटे काम, प्राइवेट नौकरी और दुकानदारों के लिए बदले नियम, हरियाणा सरकार के नए नियम पर बवाल
- Tuesday December 23, 2025
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हरियाणा विधानसभा ने दुकान और कमर्शियल स्टाफ के लिए 10 घंटे काम का विधेयक पारित किया है. जहां मंत्री अनिल विज इसे विकास बता रहे हैं, वहीं विपक्ष ने इसे 'आधुनिक गुलामी' कहा है. जानें वर्किंग ऑवर्स का पूरा नया नियम.
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कर्नाटक में दुकान और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी मिली
- Saturday January 2, 2021
- Reported by: NDTV.com, Translated by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
कर्नाटक सरकार का यह निर्णय रोजगार बढ़ाने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए है.किसी भी कर्मचारी से कोई भी कारोबारी प्रतिष्ठान 10 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराएगा.
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स्कूल कैंपस में किताबें और यूनिफॉर्म न बेची जाएं: सीबीएसई
- Thursday April 20, 2017
- Written by: पंकज विजय
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने मनमानी करने वाले स्कूलों को चेतावनी दी है. बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों से कहा है कि वह स्कूल परिसर में टेक्स्ट बुक्स व स्टेशनरी की अन्य चीजें न बेचें. यह भी कहा गया है कि स्कूल किसी चयनित विक्रेता से कॉपी-किताबें खरीदने के लिए भी बच्चों को बाध्य न करें. स्कूल परिसर से ही किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी आदि खरीदने का दबाव बनाने वाले विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उनकी मान्यता रद्द भी की जा सकती है.
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