Child Custody Orders
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट से बताया
- Thursday April 23, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: प्रभांशु रंजन
पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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ndtv.in
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अमेरिका में जन्म और भारत में पली-बढ़ी बच्ची की कस्टडी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दी बड़ी बात
- Saturday April 4, 2026
- Reported by: नूपुर डोगरा, Edited by: अभिषेक पारीक
बच्ची के भारत में बस जाने और उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं और माता-पिता को गार्डियनशिप और कस्टडी के लिए वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी है.
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कानून की नजर में मां की मौत के बाद बच्चों का नेचुरल गार्जियन कौन? इलाहाबाद हाईकोर्ट से बताया
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पिता ने स्वयं को बच्चे का प्राकृतिक और वैधानिक अभिभावक बताते हुए कस्टडी की मांग की थी. कोर्ट में यह भी कहा गया कि याची पिता आर्थिक रूप से ठीक है और नाबालिग का गुज़ारा करने और उसकी सही परवरिश करने में पूरी तरह सक्षम है. इसलिए याची को नाबालिग बच्चे की कस्टडी देने से मना करने का कोई लीगल कारण नहीं है.
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बच्ची के भारत में बस जाने और उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए हाई कोर्ट ने दोनों याचिकाएं खारिज कर दीं और माता-पिता को गार्डियनशिप और कस्टडी के लिए वैकल्पिक कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी है.
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