Chhattisgarh Phone Tapping Case
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रमन सिंह सरकार में ACB प्रमुख रहे IPS की याचिका पर SC ने छतीसगढ़ सरकार से किए सवाल, 4 नवंबर तक जवाब तलब
- Friday October 25, 2019
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: मानस मिश्रा
वित्तीय विवाद और अवैध फोन टैपिंग के आरोपों का सामना करने वाले छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी ने राज्य पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें वर्तमान राजनीतिक नेताओं के इशारे पर शिकार और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा कि अफसर एवं परिवारवालों के फोन टेप क्यों हो रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि उसे फोन टेप की ज्यादा चिंता है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब तलब किया है.
- ndtv.in
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रमन सिंह सरकार में ACB प्रमुख रहे IPS की याचिका पर SC ने छतीसगढ़ सरकार से किए सवाल, 4 नवंबर तक जवाब तलब
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वित्तीय विवाद और अवैध फोन टैपिंग के आरोपों का सामना करने वाले छत्तीसगढ़ के पुलिस अधिकारी ने राज्य पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की है जिसमें वर्तमान राजनीतिक नेताओं के इशारे पर शिकार और उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है. इस याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार से पूछा कि अफसर एवं परिवारवालों के फोन टेप क्यों हो रहे हैं? कोर्ट ने कहा कि उसे फोन टेप की ज्यादा चिंता है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि फिलहाल अफसर के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी. इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को चार नवंबर तक जवाब तलब किया है.
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