Basic Teachers Of Uttar Pradesh
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UP में 54 हजार बेसिक शिक्षकों के तबादले को मिली अनुमति
- Sunday September 20, 2020
- Reported by: भाषा
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के 54,120 बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण की अनुमति दे दी गयी है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग में 54,120 शिक्षक/शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तण की अनुमति प्रदान की गई है. इसमें शिक्षकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. उन्होंने बताया कि स्थानान्तण की यह प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित की गई.
- ndtv.in
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
- Friday June 12, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
- ndtv.in
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UP में 54 हजार बेसिक शिक्षकों के तबादले को मिली अनुमति
- Sunday September 20, 2020
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य के 54,120 बेसिक शिक्षकों के अंतर्जनपदीय स्थानान्तरण की अनुमति दे दी गयी है. राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग में 54,120 शिक्षक/शिक्षिकाओं के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तण की अनुमति प्रदान की गई है. इसमें शिक्षकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है. उन्होंने बताया कि स्थानान्तण की यह प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से संचालित की गई.
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UP Assistant Teacher: यूपी 69,000 शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया काउंसलिंग शुरू करने का आदेश
- Friday June 12, 2020
- Written by: नेहा फरहीन
UP Assistant Teacher: उत्तर प्रदेश में 69,000 बेसिक सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राहत भरा फैसला आया है. इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके बाद अब राज्य सरकार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चालू कर सकेगी. जस्टिस पीके जायसवाल और डीके सिंह की डिवीजन बेंच ने आदेश सुनाते हुए कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के 9 जून के आदेश के तहत भर्ती प्रक्रिया चालू करने के लिए स्वतंत्र है.
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