राजधानी में रोक के बावजूद चल रही वेब कैब के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एप वाली कैब कंपनियों की वेबसाइट क्यों बंद नहीं की जा सकती।
राजधानी में रोक के बावजूद चल रही वेब कैब के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि एप वाली कैब कंपनियों की वेबसाइट क्यों बंद नहीं की जा सकती।