Azam Khan Convicted
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'ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ'... डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान दोषी, 2 साल जेल की सजा
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: आपत्तिजनतक टिप्पणी का ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र का है. उस समय आजम खान रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे. भोट इलाके में एक रोड शो के दौरान आजम खान ने वहां के तत्कालीन डीएम पर निशाना साधते हुए बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी.
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फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस: आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की सजा
- Wednesday October 18, 2023
- Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: अंजलि कर्मकार
फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे. रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है. तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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आजम खान की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, हेट स्पीच मामले में पाए गए थे दोषी
- Friday October 28, 2022
- Reported by: आलोक पांडे, Edited by: सूर्यकांत पाठक
नफरती भाषण (Hate Speech) के मामले में दोषी पाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सपा नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया गया है. यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी. आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे.
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'ये तनखइया हैं, इनसे जूते साफ'... डीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में आजम खान दोषी, 2 साल जेल की सजा
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: रनवीर सिंह, Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: आपत्तिजनतक टिप्पणी का ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान भोट थाना क्षेत्र का है. उस समय आजम खान रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे. भोट इलाके में एक रोड शो के दौरान आजम खान ने वहां के तत्कालीन डीएम पर निशाना साधते हुए बहुत ही तीखी टिप्पणी की थी.
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फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में अभी तक आजम खान और उनकी फैमिली जमानत पर थे. रामपुर कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद तीनों की जमानत जब्त कर ली गई है. तीनों को कोर्ट में ही गिरफ्तार कर लिया गया है. कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
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आजम खान की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द, हेट स्पीच मामले में पाए गए थे दोषी
- Friday October 28, 2022
- Reported by: आलोक पांडे, Edited by: सूर्यकांत पाठक
नफरती भाषण (Hate Speech) के मामले में दोषी पाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है. उन्हें हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. सपा नेता आजम खान को उत्तर प्रदेश के विधायक के रूप में अयोग्य करार दिया गया है. यूपी विधानसभा के अध्यक्ष ने आजम खान की सीट खाली घोषित कर दी. आजम खान रामपुर विधानसभा सीट से विधायक थे.
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