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अजान पर विवाद के बीच बेंगलुरु की जामा मस्जिद ने की अनोखी पहल, लाउडस्पीकर में लगाई खास मशीन
- Saturday April 9, 2022
जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी का कहना है कि यहां के नौजवानों ने इस डिवाइस को तैयार किया है. इसको एंपलीफायर से जोड़ देने के बाद चाहे जितनी भी जोर से अजान दी जाए, यह डिवाइस तयशुदा लिमिट के अंदर ही ट्रांसमिट करता है.
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मस्जिदों के लाउडस्पीकर से ध्वनि की मात्रा अदालत के आदेश के अनुसार तय की जाए: उप्र के मंत्री ने कहा
- Wednesday March 24, 2021
उन्होंने कहा, ‘‘लाउडस्पीकरों के माध्यम से धार्मिक प्रचार किया जाता है. मस्जिदों के निर्माण के लिए दान को लेकर सूचना अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित की जाती है. इसका छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों और रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. आम जनता को काफी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.’’ उन्होंने कहा कि बलिया की मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के ध्वनि की मात्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तय की जानी चाहिए, जबकि अनावश्यक लाउथस्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा लाउडस्पीकर की ध्वनि की मात्रा को लेकर आपत्ति तब जतायी गई है जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक शिकायत की थी. कुलपति ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था और जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
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जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी का कहना है कि यहां के नौजवानों ने इस डिवाइस को तैयार किया है. इसको एंपलीफायर से जोड़ देने के बाद चाहे जितनी भी जोर से अजान दी जाए, यह डिवाइस तयशुदा लिमिट के अंदर ही ट्रांसमिट करता है.
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उन्होंने कहा, ‘‘लाउडस्पीकरों के माध्यम से धार्मिक प्रचार किया जाता है. मस्जिदों के निर्माण के लिए दान को लेकर सूचना अत्यधिक तेज आवाज में प्रसारित की जाती है. इसका छात्रों, बुजुर्ग नागरिकों और रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. आम जनता को काफी ध्वनि प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है.’’ उन्होंने कहा कि बलिया की मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के ध्वनि की मात्रा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार तय की जानी चाहिए, जबकि अनावश्यक लाउथस्पीकर को हटा दिया जाना चाहिए. उत्तर प्रदेश के मंत्री द्वारा लाउडस्पीकर की ध्वनि की मात्रा को लेकर आपत्ति तब जतायी गई है जब कुछ दिन पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव ने एक शिकायत की थी. कुलपति ने इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया था और जिलाधिकारी से त्वरित कार्रवाई करने का अनुरोध किया था.
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