India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अनिशा कुमारी |शुक्रवार नवम्बर 11, 2022 06:30 PM IST CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ के इस फैसले में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है, जो याचिकाकर्ता के अधिकारों को प्रभावित करे.सुप्रीम कोर्ट ने याचिका के बारे में साफ कहा है कि फैसले में अपमानजनक कुछ भी नहीं है. वहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि इससे किसी की मानहानि नहीं होती है.