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जानें क्यों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 अंतरधार्मिक जोड़ों के संरक्षण याचिका को कर दिया खारिज
- Tuesday January 30, 2024
- Reported by: ANI, Translated by: तिलकराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जोड़े की शादी उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है.
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ndtv.in
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लिव इन जोड़े में से एक शादीशुदा हो तो हम सुरक्षा नहीं दे सकतेः इलाहाबाद हाईकोर्ट
- Sunday June 20, 2021
- Reported by: भाषा
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में शुक्रवार को कहा कि वह लिव-इन संबंध के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब लिव इन संबंध में रह रही दंपति में से एक व्यक्ति शादीशुदा हो तो वह सुरक्षा नहीं दे सकता. अदालत ने यह टिप्पणी उन याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए की, जो विवाह योग्य थे और साथ रहना चाहते थे और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया. उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की इस दंपति की रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कहा, “हम लिव इन संबंध के खिलाफ नहीं हैं. इससे पूर्व, हमने लिव इन संबंध में रहने के इच्छुक एक दंपति की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसका कारण यह था कि उन याचिकाकर्ताओं में से एक व्यक्ति पहले से विवाहित था.”
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इलाहाबाद : शादीशुदा प्रेमिका की मौत की खबर सुनकर प्रेमी ने फांसी लगाकर दी जान
- Monday April 17, 2017
- IANS/IPN
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा थाना क्षेत्र में स्थित कताई मिल के अंदर एक महिला का शव मिलने से लोगों के होश उड़ गए. इसके बाद अपनी प्रेमिका की मौत की खबर सुनते ही पड़ोस के गांव में रहने वाले युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
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- Tuesday January 30, 2024
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जोड़े की शादी उत्तर प्रदेश निषेध धर्म परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करती है.
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- Sunday June 20, 2021
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक मामले में शुक्रवार को कहा कि वह लिव-इन संबंध के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब लिव इन संबंध में रह रही दंपति में से एक व्यक्ति शादीशुदा हो तो वह सुरक्षा नहीं दे सकता. अदालत ने यह टिप्पणी उन याचिकाकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए की, जो विवाह योग्य थे और साथ रहना चाहते थे और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया. उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की इस दंपति की रिट याचिका आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति कौशल जयेंद्र ठाकर और न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने कहा, “हम लिव इन संबंध के खिलाफ नहीं हैं. इससे पूर्व, हमने लिव इन संबंध में रहने के इच्छुक एक दंपति की पुलिस सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. इसका कारण यह था कि उन याचिकाकर्ताओं में से एक व्यक्ति पहले से विवाहित था.”
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- Monday April 17, 2017
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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मेजा थाना क्षेत्र में स्थित कताई मिल के अंदर एक महिला का शव मिलने से लोगों के होश उड़ गए. इसके बाद अपनी प्रेमिका की मौत की खबर सुनते ही पड़ोस के गांव में रहने वाले युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.
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