Agr Dues Hearing
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AGR बकाया विवाद : क्यों SC से झटके पर झटके खा रही हैं टेलीकॉम कंपनियां? यहां समझिए क्या है पूरा मामला
- Friday July 23, 2021
AGR Dues Case : सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बकाया एजीआर चुकाने के लिए 10 साल का समय दिया था लेकिन फिर कंपनियों की ओर से कहा गया कि बकाये की गणना में गलतियां हुई हैं और प्रविष्टियों में दोहराव भी पाया गया है. कोर्ट ने 19 जुलाई को इसपर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रखा था और आज उनकी अर्जियां खारिज कर दी गई हैं.
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टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए SC ने दिया 10 साल का वक्त
- Tuesday September 1, 2020
Supreme Court on AGR: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) को ये फैसला करने को कहा है कि दिवालापन (Insolvency) की प्रक्रिया के दौरान क्या स्पैक्ट्रम बेचा जा सकता है?
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