कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) एजीआर (AGR) बकाये के मामले में दूरसंचार कंपनियों को बड़ी राहत दी है. शीर्ष न्यायालय ने टेलीकॉम कंपनियों को AGR देनदारी चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया है. वित्तीय संकट का सामना कर रही दूरसंचार कंपनियों के लिए यह एक बड़ी राहत मानी जा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 31 मार्च 2021 तक टेलीकॉम कंपनियां अपने कुल बकाया का 10 फीसदी चुकाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोरोना के चलते ये समय बढ़ा रहे हैं. AGR बकाया चुकाने के लिए दस साल का समय दिया जा रही है.