'UAPA Act in Delhi riot case'

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  • India | Reported by: भाषा |शनिवार अप्रैल 16, 2022 06:44 AM IST
    दिल्ली दंगों के पीछे बड़ी साजिश के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को गैरकानूनी गतिविधियां निषेध कानून (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था. संशोधित नागरिकता कानून के पक्ष और विरोध में हो रहे प्रदर्शन के बीच 24 फरवरी, 2020 को उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़क गए और हालात काबू से बाहर हो गए.
  • Blogs | रवीश कुमार |बुधवार जून 16, 2021 06:04 AM IST
    शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना ग़ैर कानूनी नहीं है और न ही आतंकी कार्रवाई है. भड़काऊ भाषण और चक्का जाम करना ऐसे अपराध नहीं हैं कि Unlawful activities prevention act (UAPA) की संगीन धाराएं लगा दी जाएं. दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का यह सार दिल्ली पुलिस के अलावा उन लोगों के सामने आइने की तरह खड़ा है जो सिर्फ इसी बात के लिए अभियान चला रहे थे कि नागरिकता कानून के विरोधी आतंकी साज़िश कर रहे थे. दिल्ली दंगों के साज़िशकर्ता हैं. गोदी मीडिया चैनलों के स्क्रीन के आगे बैठकर आपने जिन छात्रों के बारे में ये सब कहा या सोचा आज उन्हीं के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए करते हुए ज़मानत दे दी.
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