Business | Translated by: ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार मई 4, 2017 08:03 AM IST नौकरीपेशा लोगों के लिए यह खबर आपके काम की है. हाल ही में इनकम टैक्स एपलाटे ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद बेंच या यूं कहें कि आईटीएटी ने फैसला दिया कि नोटिस पीरियड पूरा ने करने पर कर्मी की सैलरी से जो हिस्सा कटता है उसे करयोग्य आय नहीं माना जा सकता.