'How to Save Income Tax'

- 7 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • Utility News | Written by: अनिशा कुमारी |बुधवार मार्च 20, 2024 03:50 PM IST
    Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
  • File Facts | Written by: विवेक रस्तोगी |सोमवार मार्च 13, 2023 12:22 PM IST
    मार्च खत्म होने को है, यानी वित्तवर्ष समाप्त होने जा रहा है, और अधिकतर नौकरीपेशा लोग, यानी वेतनभोगी आजकल इस उधेड़बुन में रहते हैं कि कहां निवेश करने पर इनकम टैक्स (Income Tax) में बचत के साथ-साथ बेहतरीन रिटर्न भी हासिल हो सकें. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत सरकार 1,50,000 रुपये तक के निवेश पर इनकम टैक्स में छूट दिया करती है, सो, टैक्स बचाने के लिए इससे बेहतर विकल्प फिलहाल वेतनभोगियों के पास है ही नहीं. आइए, आज आपको बताते हैं वे 5 योजनाएं, जिनमें निवेश कर आप न सिर्फ टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि बेहतरीन रिटर्न भी हासिल कर सकते हैं.
  • Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार फ़रवरी 16, 2024 02:02 PM IST
    FY 2023-24, यानी वित्तवर्ष 2023-24 ख़त्म होने में एक माह से कुछ ही दिन ज़्यादा बचे हैं, और इस वित्तवर्ष के दौरान आपको हुई आय पर इन्कम टैक्स, यानी आयकर आपको देना ही होगा... सालभर की कमाई पर दिए गए टैक्स का लेखा-जोखा, यानी ITR (इनकम टैक्स रिटर्न) तो आप जुलाई, 2024 तक ही फ़ाइल करेंगे, लेकिन इन्कम टैक्स 31 मार्च, 2024 से पहले चुकाना पड़ेगा, वरना बाद में, यानी ITR फ़ाइल करते वक्त ब्याज और जुर्माना देना होगा... इसी तरह की कई ख़बरों में हम इससे पहले कई बार बता चुके हैं कि इन्कम टैक्स बचाने के लिए किस-किस मद या स्कीम में निवेश किया जा सकता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं ऐसे टॉप 10 तरकीबें, जिनकी सहायता से वे लोग काफ़ी इन्कम टैक्स बचा सकते हैं, जो पुरानी टैक्स रिजीम, यानी Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने जा रहे हैं...
  • Utility News | Written by: विवेक रस्तोगी |शुक्रवार फ़रवरी 24, 2023 02:20 PM IST
    Income Tax Savings: इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत बहुत-सी योजनाएं शामिल हैं, जिनमें निवेश करने पर आप 1,50,000 रुपये तक की रकम को अपनी टैक्सेबल इनकम, यानी करयोग्य आय में से घटा सकते हैं.
  • Utility News | Edited by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार मार्च 29, 2022 03:16 PM IST
    Income Tax Savings : सेक्शन 80C के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक के निवेश पर 46,800 रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं. यानी कि अगर आपने 1.50 लाख तक का निवेश कर रखा है तो धारा 80सी के तहत क्लेम कर सकते हैं.
  • India | Written by: सचिन झा शेखर |सोमवार जनवरी 13, 2020 12:25 PM IST
    ITR में एचआरए वाली छूट को पाने के लिए सबसे अहम है यह है कि आपको तनख्वाह में मकान किराया भत्ता मिलता हो और जिस मकान का किराया आप अदा करने का दावा कर रहे हैं, वह आप ही के नाम नहीं होनी चाहिए.
  • India | Edited by: रेणु चौहान |गुरुवार मार्च 7, 2019 03:14 PM IST
    International Women's Day 2019: महिलाओं को सशक्त होने के लिए सबसे जरूरी है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. साथ ही उन्हें इस बात की भी जानकारी हो कि पैसों को कमाने के साथ-साथ उन्हें बचाया कैसे जाए.
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