इन्कम टैक्स बचाने के
Top 10 Tips

Story created by Vivek Rastogi

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नया वित्तवर्ष 2024-25 शुरू हो चुका है, और इन्कम टैक्स की चिंता अभी से हर नौकरीपेशा को तनाव देने लगी होगी.


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आज हम आपको बता रहे हैं इन्कम टैक्स बचाने की टॉप 10 तरकीबें, जिनसे Old Income Tax Regime के तहत ITR फ़ाइल करने वाले लोग बचत कर सकेंगे.


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1. धारा 80सी के तहत Savings करें : इसमें PF, PPF, LIC, पेंशन फंड, NSC, ULIP, ट्यूशन फीस, ELSS, सुकन्या समृद्धि योजना आदि में निवेश पर कुल ₹1,50,000 की छूट दी जाती है.

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2. NPS खाता खोलें : निवेश पर आपको ₹50,000 की छूट (धारा 80CCD1B) मिलेगी, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन का सुख भी मिलेगा.

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3. धारा 80TTA का ध्यान रखें : बैंकों के बचत खातों में जमा रकम पर मिला ब्याज भी टैक्सेबल होता है, लेकिन धारा 80टीटीए के तहत ₹10,000 तक के ब्याज पर इन्कम टैक्स में छूट मिलती है.

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4. होम लोन पर दिए ब्याज पर हासिल छूट : होम लोन की EMI में ब्याज की रकम पर ₹2,00,000 सालाना तक की रकम पर टैक्स छूट मिलती है.

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5. हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम : अपने, जीवनसाथी के लिए या आश्रित बच्चों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पर ₹25,000 तक छूट मिल सकती है.

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5a. इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक के माता-पिता के लिए दिए प्रीमियम पर ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट पा सकते हैं.

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6. 80DD के तहत छूट : भगवान न करे, आपके आश्रितों में कोई दिव्यांग हो, तो उन पर किए खर्च पर ₹75,000 से ₹1,25,000 तक छूट पाई जा सकती है.

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7. 80DDB के तहत छूट : आश्रित के रोग विशेष के उपचार में किए गए खर्च पर ₹40,000 से ₹1,00,000 तक की छूट हासिल की जा सकती है.

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8. एजुकेशन लोन पर छूट : धारा 80ई के तहत एजुकेशन लोन पर चुकाए ब्याज पर टैक्स नहीं लगता. इस धारा के तहत चुकाए समूचे ब्याज को टैक्स फ़्री माना जाता है.

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9. सही टैक्स व्यवस्था चुनें : अब पिछले कुछ साल से इन्कम टैक्स कैलकुलेट करने और चुकाने के लिए दो-दो व्यवस्थाएं मौजूद हैं, जिन्हें Old Tax Regime और New Tax Regime कहा जाता है.

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9a. पुरानी कर व्यवस्था में उपरोक्त सभी छूट दी जाती हैं, लेकिन टैक्स स्लैब, यानी इनकम टैक्स की दरें कुछ ज़्यादा होती हैं.

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9b. नई कर व्यवस्था में अधिकतर छूट नहीं दी जातीं, लेकिन टैक्स की दरें काफी कम होती हैं. सो, बहुत तसल्ली से हिसाब लगाकर तय करें.

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10. समय से टैक्स दें, वक्त पर दाखिल करें ITR : 31 मार्च को खत्म होने वाले वित्तवर्ष के लिए उसी साल 31 जुलाई तक ITR दाखिल करनी होती है.

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10a. याद रहे, अगर कोई टैक्स देनदारी जुलाई में याद आती है, जिसे 31 मार्च से पहले जमा नहीं करवाया था, तो आपको ब्याज भी देना होगा, और कुछ जुर्माना भी.

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10b. तय तारीख के बाद ITR दाखिल करने पर भी खासा जुर्माना लिया जाता है. सो, बेहतर है कि 31 मार्च से पहले सेल्फ एसेसमेंट टैक्स जमा करवाएं. और ITR भी 31 जुलाई से पहले जमा कर दें.

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