Uttar Pradesh | Reported by: शरद शर्मा |सोमवार मई 25, 2020 05:33 AM IST नए नियमों के अनुसार बिना मास्क लगाए या बिना चेहरा ढकें घर से निकलने पर पुलिस धारा 15(3 ) के तहत 100 रुपये से 500 रुपये तक का जुर्माना वसूल करेगी. इसके अलावा लॉकडाउन का उलंघन करने पर धारा 15(4) के तहत 100 से 1000 रुपये तक का चालान किया जाएगा. साथ ही दो पहिया वाहन पर पीछे बैठने पर धारा 15(5) के तहत पुलिस 250 से 1000 रुपये तक का जुर्माना वसूल करेगी.