India | मंगलवार सितम्बर 3, 2013 11:58 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि सूचना आयोग में गैर-न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। नियुक्ति के दौरान विज्ञान और पत्रकारिता से जुड़े गणमान्य लोगों को भी आयोग में शामिल करने पर ध्यान दिया जा सकता है।