80 सी के तहत छूट
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Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका
- Wednesday March 20, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
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Tax Saving Tips: इनकम टैक्स छूट का दावा करने के लिए इन स्कीम्स में करें निवेश, मिलेंगे कई फायदे
- Tuesday March 21, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
Tax Saving Schemes: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे सरकारी स्कीम्स हैं, जिनमें निवेश करने पर आप अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट (Tax Exemption) का दावा कर सकते हैं.
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EPF investment: जानिए कैसे आपका पीएफ निवेश बनाएगा आपको करोड़पति
- Thursday July 14, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर के वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित निवेश के साथ सेवानिवृत्ति कोष (Retirement Corpus) बनाने का अवसर प्रदान करता है. सालाना 1.5 लाख रुपये तक का ईपीएफ निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट के लिए मान्य होता है.
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इनकम टैक्स में दी जा सकती है बड़ी छूट, बजट 2019 में मध्यवर्ग को राहत दे सकती है मोदी सरकार
- Tuesday January 29, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
Budget 2019 को लेकर सूत्रों ने बताया है कि वित्तमंत्री इस बजट में करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर सकते हैं, जो मौजूदा समय में सिर्फ 2.5 लाख रुपये है. इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत निवेश पर दी जाने वाली करमुक्त आय की सीमा को भी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है, ताकि आठ लाख रुपये तक कमाने वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े.
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क्या है आयकर की धारा 80 सी, कैसे उठाएं इसका ज्यादा लाभ
- Monday May 7, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
देश के हर नागरिक को अपनी आय पर कर देना होता है. कुछ लोगों को आय कम होने की वजह से कर से छूट प्राप्त होती है जबकि बाकी सभी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है. इसी के आधार पर सरकार को कर देना होता है. सरकार अपनी ओर से कई माध्यमों के जरिए लोगों को कर में छूट का लाभ देती है. देश के हर नागरिक को अपनी आय पर कर देना होता है. कुछ लोगों को आय कम होने की वजह से कर से छूट प्राप्त होती है जबकि बाकी सभी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है. इसी के आधार पर सरकार को कर देना होता है. सरकार अपनी ओर से कई माध्यमों के जरिए लोगों को कर में छूट का लाभ देती है. इसके लिए सरकार ने कई नियम बनाएं हैं. ये नियम आयकर कानून के तहत लोगों को छूट प्रदान करते हैं.
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दीर्घावधि बचत में छूट की सीमा को दोगुना कर सकते हैं अरुण जेटली
- Tuesday July 8, 2014
- NDTVProfit.com
आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत दी जाने वाली इस छूट के तहत गृहऋण वापसी (मूलधन), पांच साल या अधिक अवधि के लिए खुलवाए गए सावधि खाते (एफडी), भविष्य निधि (पीएफ), तथा जीवन बीमा करवाने के लिए दिए गए प्रीमियम आदि शामिल किए जाते हैं।
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Income Tax बचाने का अंतिम मौका, 31 मार्च तक अपना सकते हैं ये तरीका
- Wednesday March 20, 2024
- Written by: अनिशा कुमारी
Best Tax Saving Investment Options in 2024: इनकम टैक्स की धारा 80 सी के तहत कई ऐसे स्कीम हैं जिनमें निवेश करके आप 1.5 लाख रुपये तक के अमाउंट पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं.
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Tax Saving Tips: इनकम टैक्स छूट का दावा करने के लिए इन स्कीम्स में करें निवेश, मिलेंगे कई फायदे
- Tuesday March 21, 2023
- Written by: अनिशा कुमारी
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- Thursday July 14, 2022
- Edited by: पंकज चौधरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) प्राइवेट सेक्टर के वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित निवेश के साथ सेवानिवृत्ति कोष (Retirement Corpus) बनाने का अवसर प्रदान करता है. सालाना 1.5 लाख रुपये तक का ईपीएफ निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत टैक्स छूट के लिए मान्य होता है.
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इनकम टैक्स में दी जा सकती है बड़ी छूट, बजट 2019 में मध्यवर्ग को राहत दे सकती है मोदी सरकार
- Tuesday January 29, 2019
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
Budget 2019 को लेकर सूत्रों ने बताया है कि वित्तमंत्री इस बजट में करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर सकते हैं, जो मौजूदा समय में सिर्फ 2.5 लाख रुपये है. इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80 सी के तहत निवेश पर दी जाने वाली करमुक्त आय की सीमा को भी 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये किया जा सकता है, ताकि आठ लाख रुपये तक कमाने वालों को किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े.
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क्या है आयकर की धारा 80 सी, कैसे उठाएं इसका ज्यादा लाभ
- Monday May 7, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
देश के हर नागरिक को अपनी आय पर कर देना होता है. कुछ लोगों को आय कम होने की वजह से कर से छूट प्राप्त होती है जबकि बाकी सभी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है. इसी के आधार पर सरकार को कर देना होता है. सरकार अपनी ओर से कई माध्यमों के जरिए लोगों को कर में छूट का लाभ देती है. देश के हर नागरिक को अपनी आय पर कर देना होता है. कुछ लोगों को आय कम होने की वजह से कर से छूट प्राप्त होती है जबकि बाकी सभी को अपना आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है. इसी के आधार पर सरकार को कर देना होता है. सरकार अपनी ओर से कई माध्यमों के जरिए लोगों को कर में छूट का लाभ देती है. इसके लिए सरकार ने कई नियम बनाएं हैं. ये नियम आयकर कानून के तहत लोगों को छूट प्रदान करते हैं.
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- Tuesday July 8, 2014
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