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छात्र ने स्कूल बस की सीट फाड़ दी तो डंडों से बुरी तरह पीटा, ड्राइवर और संचालक पर FIR

घायल छात्र के परिजनों का आरोप है कि बच्चे को बुरी तरह से पीटने के बाद वह बेहोश हो गया तो स्कूल संचालकों ने उसे अस्पताल में दूसरे नाम से भर्ती करा दिया.

छात्र ने स्कूल बस की सीट फाड़ दी तो डंडों से बुरी तरह पीटा, ड्राइवर और संचालक पर FIR
छात्र की हालत नाजुक होने के बाद उसे भरतपुर रेफर कर दिया गया
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डीग जिले के बृज नगर स्थित शनि मंदिर के पास संचालित गायत्री शिक्षा निकेतन स्कूल में एक 11वीं कक्षा के छात्र के साथ कथित तौर पर बर्बर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि बस की सीट का कवर फाड़ने और हैंगर तोड़ने की शिकायत पर स्कूल संचालक  और बस चालक वासुदेव शर्मा ने छात्र प्रवीण कुमार (निवासी ड़भावली) को डंडों और बेल्ट से बेरहमी से पीटा, जिससे वह बेहोश हो गया. मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित छात्र के परिजनों का आरोप है कि मारपीट के बाद छात्र की हालत बिगड़ने पर उसे उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसे कथित तौर पर किसी दूसरे नाम से भर्ती कराया गया. परिजनों का यह भी कहना है कि उन्हें कई घंटों तक छात्र से मिलने नहीं दिया गया. आरोप है कि प्राथमिक उपचार के बाद छात्र को करीब चार से पांच घंटे तक एक कमरे में रखा गया और उसकी मेडिकल पर्ची भी फाड़ दी गई.

इसी स्कूल बस में छात्र को पीटे जाने के आरोप लगे हैं

इसी स्कूल बस में छात्र को पीटे जाने के आरोप लगे हैं
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गंभीर चोट, भरतपुर रेफर

बताया जा रहा है कि छात्र के सिर, कान और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर अंदरूनी चोटें आई हैं. उसे लगातार चक्कर आने और बार-बार बेहोश होने की शिकायत के बाद चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोट की आशंका जताई. हालत नाजुक होने पर उसे बृज नगर उपजिला चिकित्सालय से उच्च चिकित्सा केंद्र, भरतपुर रेफर कर दिया गया, जहां उसका उपचार जारी है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि स्कूल संचालक विपिन गर्ग और बस चालक वासुदेव शर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जांच के तहत स्कूल और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट (एमएलसी), अस्पताल के रिकॉर्ड तथा छात्रों और स्टाफ के बयान जुटाए जा रहे हैं.

सीट कवर फाड़ने की शिकायत के बाद बुरी तरह पीटा गया

सीट कवर फाड़ने की शिकायत के बाद बुरी तरह पीटा गया
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स्कूल संचालक का इनकार

पुलिस का कहना है कि यदि जांच में परिजनों द्वारा लगाए गए फर्जी नाम से भर्ती कराने, साक्ष्य छिपाने और बंधक बनाकर रखने के आरोप सही पाए जाते हैं, तो मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की अन्य गंभीर धाराएं भी जोड़ी जाएंगी. वहीं इस मामले में स्कूल संचालक विपिन ने बताया कि बच्चे को सीट कवर फाड़ने के मामले में सिर्फ डांटा गया था और कोई मारपीट नहीं की गई.

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