
सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली:
पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में संशोधन करने की इजाजत दे दी है. पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी याचिका में आधार एक्ट को चुनौती दी थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए थे. शुक्रवार को सरकार ने कहा कि वो अपनी याचिका से आधार एक्ट को चुनोती देने की मांग को हटाना चाहते हैं. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की याचिका पर सवाल उठाए थे और कहा था कि राज्य सरकार ने एक्ट की वैधता को कैसे चुनौती दी है? अगर चुनौती देनी है को ममता बनर्जी एक नागरिक की तरह चुनौती दें.
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कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को इस याचिका में संशोधन करने को कहा था. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा रहा तो कल को केंद्र राज्य सरकार के कानून को चुनौती देने लगेगा. ऐसे में राज्य सरकार संसद के कानून को कैसे चुनौती दे सकती है? सरकार कानून को चुनौती देने की बजाए याचिका में संशोधन करे. ममता सरकार की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने कहा कि इससे कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं. हालांकि, उन्होंने कहा कि वो याचिका में संशोधन करेंगे.
VIDEO: जजों के नाम पर रिश्वत लेने का मामला, SC ने खारिज की याचिका
अब केवल जन कल्याणकारी योजनाओं में आधार की अनिवार्यता के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.
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