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This Article is From Apr 03, 2017

महाराष्ट्र : हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने की तैयारी!

महाराष्ट्र : हाईवे पर शराबबंदी के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने की तैयारी!
सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराबबंदी का आदेश दिया है.
  • सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाने की पहल महाराष्ट्र में हो रही है
  • महाराष्ट्र में कई राष्ट्रीय राजमार्ग को डिनोटिफाइ करने की प्रक्रिया शुरू
  • लातूर, जालना, औरंगाबाद और नांदेड़ महानगरपालिका में प्रस्ताव
मुंबई: देश में शराब की वजह से बढ़े सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देकर हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब बिक्री पर रोक लगा दी थी. अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को ठेंगा दिखाने की पहल महाराष्ट्र में हो रही है.

महाराष्ट्र के कई शहरों में हाइवे पर शराब बिक्री पर रोक के फैसले को कानूनन धता बताने की तैयारी शुरू हो गई है. बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में कई राष्ट्रीय राजमार्ग को डिनोटिफाइ करने की प्रक्रिया शुरू की गई है. मतलब साफ है जहां पहले मार्ग को राजमार्ग बनाए जाने की बात होती थी वहीं अब नए की बात तो दूर अपने वर्तमान राजमार्ग की कैटेगरी से हटाने की बात हो रही है.

जानकारी के अनुसार लातूर और जालना महानगर पालिकाओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा प्राप्त सड़कों को महानगर पालिका के अधीन लाने का प्रस्ताव किया है. कहा जा रहा है कि औरंगाबाद और नांदेड़ महानगरपालिका भी ऐसी ही प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे. खुद महाराष्ट्र सरकार ने इस प्रक्रिया के बारे में विधानसभा को जानकारी दी है.

राज्य के आबकारी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने विधानसभा में दिए बयान में कहा है कि, अपने क्षेत्र से गुजरनेवाले हाई-वे को खुद के कब्जे में देने की बात महानगरपालिकाओं ने राज्य सरकार के पास कई महीने पहले ही रखी थी जिसपर अमल किया जा सकता है.

इस बीच मंत्री महोदय यह बताने से नहीं चूके कि राज्य को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करने से 7000 करोड़ रुपये का सालाना घाटा उठाना पड़ेगा. फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और आमदनी बढ़ाने का कोई और जरिया ढूंढ लिया जाएगा.

 
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