- सुप्रीम कोर्ट ने बिना आधार राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामला उठाने पर वकील को फटकार लगाई
- सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच पर अंतरिम रोक लगा रखी है
- चीफ जस्टिस ने कहा कि मामले को उठाने के लिए कोई ठोस आधार या स्पष्ट मतलब नहीं है
राहुल गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को बिना किसी आधार के उठाने वाले एक वकील को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फटकार लगाई है. इस मामले में कोर्ट ने पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई हुई है. कोर्ट ने ED और CBI पर हाईकोर्ट के सामने कोई रिपोर्ट दाखिल करने से रोक लगाई हुई है. CJI ने कहा कि इस मामले को उठाने की बात में न तो कोई स्पष्ट आधार है और न ही कोई ठोस मतलब है.
वकील ने दिया कौन सा हवाला?
वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा था कि वह ED और CBI के 200 अधिकारियों के संपर्क में हैं. इसी आधार पर वह मामले को सुनवाई के लिए लिस्ट करवाना चाहते थे.
राहुल गांधी मामले में CJI की फटकार
इस पर CJI ने कहा कि क्या इसके लिए किसी न्यूज चैनल वाले से बात की है? सिर्फ मीडिया में चर्चा के लिए आप इस मामले को उठाना चाहते है. CJI ने अपने स्टाफ से कहा कि आगे से अदालत में मामलों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करवाने की मेंशनिग की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई थी रोक
बता दें कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसमें सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) को उनकी संपत्ति की जांच करने के निर्देश दिए गए थे. अदालत ने इस बात पर फोकस किया कि हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को सुने बिना आदेश कैसे जारी कर दिया. साथ ही अदालत ने सीबीआई और ED को भी निर्देश दिया था कि वे फिलहाल हाई कोर्ट के सामने इस मामले में कोई रिपोर्ट दाखिल न करें.
राहुल गांधी पर कैसे उठे आय से अधिक संपत्ति के आरोप?
ये पूरा मामला कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से शुरू हुआ. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संपत्ति को लेकर कई आरोप लगाए थे. अदालत ने शिकायतकर्ता, सीबीआई और ईडी से इस मामले में जवाब मांगा था. राहुल गांधी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए इस मामले को दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर की मांग की थी.
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