- सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आसाराम की मेडिकल पेरोल बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया
- आसाराम की 20 दिन की पेरोल अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई. उनको 27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक सरेंडर करना होगा
- राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को आसाराम को 20 दिन की पेरोल दी थी, वह उज्जैन के अस्पताल में भर्ती हैं
राजस्थान में नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम बापू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. अदालत ने मेडिकल के आधार पर उनकी पेरोल बढ़ाने से इनकार कर दिया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि वह आसाराम की सेहत का ध्यान रखे. बता दें कि आसाराम की 20 दिन की पैरोल मंगलवार शाम को खत्म हो रही है. उनको शाम 5 बजे तक सरेंडर करना होगा.
आसाराम को आज करना होगा सरेंडर
अपनी याचिका में आसाराम ने अदालत से पेरोल बढाने की मांग की थी. आसाराम के वकील ने कहा था कि वह वो उज्जैन के अस्पताल में भर्ती हैं. मेडिकल ग्राउंड पर उनकी पेरोल बढ़ा दी जाए. लेकिन अदालत ने इसे आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया. बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट से 6 अक्टूबर को आसाराम को 20 दिन की पैरोल मिली थी. जिसके बाद वह जेल से बाहर आए थे. अब उनकी पैरोल की अवधि 26 अक्टूबर को खत्म हो गई. उसे 27 अक्टूबर को शाम पांच बजे सरेंडर करना है.
आसाराम की पेरोल की मियाद खत्म
आसाराम नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें 3 अगस्त 2026 को 20 दिन की पैरोल दी थी. हालांकि, गुजरात में एक अन्य दुष्कर्म मामले में सजा का हवाला देते हुए उनकी रिहाई को लेकर अड़चन आई थी. इसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को राज्य सरकार को पैरोल संबंधी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया था. इसके बाद आसाराम जेल से बाहर आए पैरोल के दौरान वह मध्य प्रदेश के उज्जैन पहुंचे थे, जहां उनके पंचकर्म उपचार की योजना थी. आसाराम ने सीने में दर्द की शिकायत भी की थी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
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