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SIR पर दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई, SC ने EC के हलफनामे पर याचिकार्ताओं को जवाब के लिए दिया 10 दिन

सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर सुनवाई दिवाली की छुट्टियों तक के लिए टल गई है. शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में दिवाली बाद SIR पर सुनवाई
  • सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर अब दिवाली की छुट्टियों के बाद सुनवाई
  • शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को चुनाव आयोग के हलफनामे पर जवाब के लिए दिया समय
  • अदालत ने चुनाव आयोग को बाकी याचिकाओं पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से दाखिल हलफनामे पर जवाब देने के लिए संबंधित पक्ष को 10 दिन का समय दिया गया है. कोर्ट ने बाकी याचिकाओं पर भी चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. शीर्ष अदालत अब दीवाली की छुट्टियों के बाद मामले की अगली सुनवाई करेगी. 

चुनाव आयोग ने किया था SIR का बचाव 

गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में SIR कराने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि यह प्रक्रिया कानून के अनुसार शुरू की गई थी और इसे लागू करने से संबंधित तीनों आदेश आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूर किए थे. निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव से इनकार करते हुए कहा कि कानून और इस फॉर्म में कोई संशोधन नहीं किया गया है.

राहुल की याचिका पर नवंबर में सुनवाई 

चुनाव आयोग के कामकाज और विभिन्न राज्यो में  SIR प्रकिया को लेकर दायर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में अब नवंबर में होगी सुनवाई.  सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के हलफनामे पर याचिकाकर्ताओं से 10 दिनों में जवाब दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर चुनाव आयोग कोई अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करना चाहता है तो 10 दिनो के भीतर दाखिल कर सकता है. 

डोला सेन की याचिका पर नोटिस 

इस मामले पर दाखिल TMC नेता डोला सेन की नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर अन्य याचिकाओं के साथ जोड़ा है. याचिकाओं में मांग की गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से इस मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक विभिन्न राज्यों में चल रही SIR की प्रक्रिया पर रोक लगाई  जाए.

हलफनामे को भी दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने दी है मंजूरी 

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उन याचिकाओं पर जवाब दिया है जिसमें आरोप लगाए गए थे कि आयोग ने दो निर्वाचन आयुक्तों की मंजूरी के बिना कई फैसले किए हैं. इसमें वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म 6 में कथित बदलाव भी शामिल है  आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल उसके जवाबी हलफनामे को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है. आयोग ने कहा कि 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को जारी एसआईआर संबंधी आदेशों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्तों सहित आयोग के तीनों सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी थी.
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