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This Article is From Mar 02, 2020

निर्भया गैंगरेप केस : चारों दोषियों को कल सुबह 6 बजे होनी है फांसी, अब पवन पहुंचा दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास

निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को फांसी की सजा पर रोक लगाने से पटियाला हाउस कोर्ट ने इनकार कर दिया है.  कल सुबह 6 बजे इनको फांसी होनी है.

निर्भया गैंगरेप केस : चारों दोषियों को कल सुबह 6 बजे होनी है फांसी, अब पवन पहुंचा दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास
दोषी पवन गुप्ता की ओर से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दी गई है
  • कल सुबह 6 बजे होनी है फांसी
  • कोर्ट में दोषियों की याचिकाएं खारिज
  • पवन ने अब लगाई राष्ट्रपति से गुहार
नई दिल्ली:

निर्भया गैंगरेप केस के चारों दोषियों को फांसी की सजा पर रोक लगाने से पटियाला हाउस कोर्ट ने इनकार कर दिया है.  कल सुबह 6 बजे इनको फांसी होनी है. वहीं आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पवन गुप्ता की क्यूरेटिव और मंगलवार को फांसी रोकने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. वहीं निर्भया की मां कहना है कि इन लोगों ने कोर्ट का बहुत वक्त बर्बाद किया है और अब कल इन सभी को फांसी दे दी जाएगी. इससे पहले आज ही निर्भया गैंगरेप मामले में चौथे दोषी पवन गुप्ता को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है उसकी क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई है. मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने से SC ने इनकार कर दिया है.  साथ ही मामले की खुली अदालत में सुनवाई की मांग भी ठुकरा दी है. पीठ ने कहा कि याचिका के लिए कोई आधार नहीं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की पीठ ने चेंबर में विचार कर फैसला लिया है. दोषी पवन ने मंगलवार को होने वाली फांसी पर भी रोक लगाने की मांग की थी.  

जस्टिस एम वी रमना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आर एफ नरीमन, जस्टिस आर बानुमति और जस्टिस अशोक भूषण विचार करेंगे. बाकी तीन दोषियों अक्षय, विनय, मुकेश की क्यूरेटिव और राष्ट्रपति के समक्ष दायर की गई दया याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में झटका लगने के बाद पवन ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज दी है. यह जानकारी उसके वकील ए पी सिंह ने दी है. 

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