- अंडरगारमेंट के अंदर बेहद चालाकी से छिपा रखी थी मोटी रकम
- तस्करी की बड़ी कोशिश को सीआईएसएफ के जवानों ने कर दी नाकाम
- जांच एजेंसी यात्री से पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी
अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी की तस्करी की एक बड़ी कोशिश को सीआईएसएफ के जवानों ने नाकाम कर दिया. सुरक्षा जांच के दौरान एक विदेशी जाने वाले यात्री के पास से 31,500 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए, जिनकी भारतीय कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई जा रही है. खास बात यह है कि यात्री ने इतनी बड़ी रकम को अपने अंडरगारमेंट के अंदर बेहद चालाकी से छिपा रखा था, ताकि सुरक्षा जांच के दौरान किसी को शक न हो.
जानकारी के मुताबिक, एयरपोर्ट पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान सीआईएसएफ के जवानों को यात्री की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. इसके बाद उसकी गहन जांच की गई. तलाशी के दौरान उसके अंडरगारमेंट में छिपाकर रखे गए 31,500 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए. सीआईएसएफ की सतर्कता से की गई जांच की वजह से तस्करी की यह कोशिश समय रहते पकड़ में आ गई.
जांच में जुटी एजेंसी
जब अधिकारियों ने यात्री से इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा अपने साथ ले जाने से जुड़े जरूरी दस्तावेज मांगे तो वह कोई भी वैध अनुमति या कागजात नहीं दिखा सका. इसके बाद सीआईएसएफ ने यात्री और बरामद विदेशी मुद्रा को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया. अब डीआरआई इस बात की जांच कर रही है कि यह विदेशी करेंसी कहां से लाई गई थी, इसे किस देश में ले जाया जा रहा था और इसके पीछे कोई तस्करी या हवाला नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है. जांच एजेंसी यात्री से पूछताछ कर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.
चॉकलेट के पैकेट के अंदर गांजा
बीते 2 अगस्त को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम्स की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने नशे की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक यात्री को गिरफ्तार किया था. यात्री के बैग से करीब 2.759 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद किया गया था. यह गंजा चॉकलेट के पैकेट के अंदर छिपाकर रखा गया था, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कारीब 3 करोड़ रुपये बताई गई. कस्टम्स अधिकारियों के मुताबिक,फ्लाइट थाईलैंड के फुकेत से दिल्ली पहुंची थी. वीड की बरामदगी के बाद कस्टम्स ने यात्री को एनडीपीएस एक्ट, 1985 की धारा 43(बी) के तहत गिरफ्तार कर लिया। वहीं, बरामद मादक पदार्थ, पैकिंग सामग्री और अन्य छिपाने वाले सामान को धारा 43(ए) के तहत जब्त कर लिया गया.
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