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अब राहुल गांधी को लगाने पड़ सकते हैं वाराणसी की कोर्ट के चक्कर, जानें क्‍या है पूरा मामला

राहुल गांधी को पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं.राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है.

अब राहुल गांधी को लगाने पड़ सकते हैं वाराणसी की कोर्ट के चक्कर, जानें क्‍या है पूरा मामला
  • राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाकर वाराणसी की अदालत में याचिका दायर हुई है.
  • वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका को मंजूरी दे दी है, हालांकि पहले इसे खारिज किया गया था.
  • नागेश्वर मिश्रा ने याचिका में बताया कि राहुल गांधी के बयान से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है.
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लखनऊ:

कोर्ट कचहरी को लेकर को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. हाल में ही उन्हें लखनऊ की अदालत में सरेंडर करना पड़ा था. अब उन्हें पीएम नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की अदालत के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से खिलाफ अब वाराणसी में केस चलेगा. वहां की MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ याचिका मंजूर कर ली है. राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. वाराणसी के CJM कोर्ट ने पहले ये याचिका खारिज कर दी थी. 

क्‍या है सारा मामला 

राहुल गांधी के खिलाफ वाराणसी के MP MLA कोर्ट में नागेश्वर मिश्रा ने याचिका दायर की है. याचिका में नागेश्वर मिश्र ने बताया कि राहुल गांधी ने अमेरिका दौरे पर भड़काऊ बयान दिया था.  इस बयान से सिख समाज के  लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं. राहुल ने कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है. ना ही उन्हें गुरद्वारा में जाने की इजाजत है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ये बयान सितंबर 2024 में दिया था.  जज यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट में अगली तारीख पर सुनवाई शुरू होगी. कोर्ट सांसद राहुल गांधी को तलब भी कर सकता है. 

एडवोकेट विवेक शंकर तिवारी ने बताया कि गांधी की तरफ से सितंबर 2024 में अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान सिखों के बारे में दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर अदालत में याचिका दायर की गई थी. इसे पिछले साल 28 नवंबर को सुनवाई के बाद अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (विशेष एमपी-एमएलए अदालत) ने खारिज कर दिया था. 
 

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