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This Article is From Nov 29, 2021

गैंगस्‍टर विकास दुबे की पत्‍नी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें क्‍या हैं मामला...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है. अब FIR खारिज करने की मांग कैसे की जा सकती है?

गैंगस्‍टर विकास दुबे की पत्‍नी को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जानें क्‍या हैं मामला...
सुप्रीम कोर्ट ने FIR रद्द करने ऋचा दुबे की याचिका खारिज कर दी. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

मुठभेड़ में मारे गए उत्‍तर प्रदेश (UP) के गैंगस्‍टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे (Gangster Vikas Dubey's Wife Richa Dubey)को सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) से राहत नहीं मिली है. SC ने ऋचा को एक हफ्ते में सरेंडर करने को कहा है. साथ ही यह भी कहा गया है कि अगर ऋचा जमानत याचिका दाखिल करती है तो उस पर कानून के मुताबिक सुनवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है. अब FIR खारिज करने की मांग कैसे की जा सकती है, SC ने FIR रद्द करने की याचिका खारिज की कर दी. उधर, ऋचा दुबे की ओर से सलमान खुर्शीद ने अदालत को बताया कि उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है 

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दरअसल, ऋचा दुबे ने अपने खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की FIR को रद्द करने की मांग की थी. इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने IPC की धारा 419 और 420 के तहत दर्ज एक मामले की पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था. ऋचा पर  मर्जी के बिना कथित तौर पर नौकर का सिम कार्ड इस्तेमाल करने के आरोप है. याचिकाकर्ता, ऋचा दुबे ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 01 अक्टूबर, 2021 के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें HC ने  याचिका को खारिज कर दिया था.  तत्काल मामले में दर्ज FIR और उससे उत्पन्न होने वाली कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी. गौरतलब है कि ऋचा गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी है, जो पिछले साल कानपुर के कुख्यात बिकरू मुठभेड़ में आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड था,बाद में उसे पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था.  

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