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This Article is From Aug 24, 2017

धार जेल में बंद मेधा पाटकर को जमानत मिली, आज हो सकती है रिहाई

सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने से नर्मदा के डूब क्षेत्र में आने वाले 40 हजार परिवारों के बेहतर पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं मेधा पाटकर

धार जेल में बंद मेधा पाटकर को जमानत मिली, आज हो सकती है रिहाई
मेधा पाटकर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी.
इंदौर: सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने से नर्मदा घाटी के डूब में आने वाले 40 हजार परिवारों के बेहतर पुनर्वास की मांग को लेकर आंदोलनरत नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर को बुधवार को उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ से जमानत मिल गई, मगर रिहाई गुरुवार को हो सकती है.

नर्मदा बचाओ आंदोलन के मुताबिक 9 अगस्त से धार जिला जेल में बंद मेधा पाटकर को बुधवार को इंदौर हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. प्रशासन की ओर से मेधा पर चार मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें से कुक्षी और धार की अदालत ने तीन मामलों में उन्हें जमानत दे दी थी. चौथा मामला धारा 365 (अपहरण) का था. इस मामले की सुनवाई बुधवार को इंदौर उच्च न्यायालय में हुई. न्यायाधीश वेद प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने इस मामले को खारिज करते हुए मेधा को जमानत दे दी.

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वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने बताया कि उन्होंने न्यायालय में मेधा पाटकर का पक्ष रखते हुए कहा कि मेधा पाटकर को अपहरण करने के मामले में गिरफ्तार किया गया, जो कि पूरी तरह बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि जिस स्थान से अपहरण करने का आरोप लगाया गया है, वह एक सार्वजनिक स्थान था. सरकारी अधिकारी वहां बातचीत करने आए थे और अनशनकारियों तथा अधिकारियों के बीच शांतिपूर्ण बातचीत हुई भी थी. माथुर ने कहा कि गांधी और आंबेडकर के देश में अनशन करना कोई अपराध नहीं है और इस पर अपहरण का मुकदमा लगाना असंवैधानिक है.

15 दिनों से जेल में बंद तीन अन्य विस्थापित शंटू, विजय और धुरजी भाई के मामले की सुनवाई गुरुवार को इंदौर न्यायालय में होगी.

VIDEO : पुलिस उठाकर ले गई


धार जिला जेल के जेलर सतीश कुमार उपाध्याय ने बताया कि उन्हें मेधा पाटकर को इंदौर उच्च न्यायालय से जमानत मिलने की जानकारी तो है, मगर उन तक आदेश नहीं पहुंचा है, लिहाजा मेधा की रिहाई बुधवार को नहीं, गुरुवार को होगी.
(इनपुट आईएएनएस से)

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