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This Article is From May 09, 2024

मुंबई में चिकन शवारमा खाने से 19 साल के युवक की मौत, कई बार कराया इलाज भी नहीं आया काम

प्रथमेश भोकसे ने 3 मई को ट्रॉम्बे इलाके में आरोपी के स्टॉल से खाने के लिए चिकन शवारमा खरीदा था. 4 मई को प्रथमेश भोकसे को पेट में तेज दर्द और उल्टी हुई.

मुंबई में चिकन शवारमा खाने से 19 साल के युवक की मौत, कई बार कराया इलाज भी नहीं आया काम
प्रतीकात्मक

दुनिया में खाने का शौकीन किस शख्स को नहीं होता, कुछ लोग तो इतने फूडी होते हैं कि वो अपनी पसंद की चीज खाने के लिए कई किलोमीटर का सफर करने से भी नहीं चूकते. लेकिन अगर कोई चीज किसी खाने से किसी की जान चली जाई तो यकीनन हर कोई डर जाएगा. दरअसल हाल ही में मुंबई से एक ऐसा ही वाकया सामने आया है. जहां शवारमा खाने से एक 19 वर्षीय शख्स की मौत हो गई.

शवारमा खाने से पेट में तेज दर्ज और उल्टी हुई

इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि प्रथमेश भोकसे नामक व्यक्ति ने 3 मई को ट्रॉम्बे इलाके में आरोपी के स्टॉल से खाने के लिए चिकन शवारमा खरीदा था. 4 मई को प्रथमेश भोकसे को पेट में तेज दर्द और उल्टी हुई और वह इलाज के लिए पास के एक नगर निगम अस्पताल गया. इलाज के बाद घर लौटने पर फिर से भोकसे की तबीयत खराब होने लगी, जिसके बाद उसके परिवार के सदस्य उसे 5 मई को सरकारी केईएम अस्पताल ले गए.

अस्पताल में कई बार इलाज

ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि डॉक्टर ने उसका इलाज किया और उसे घर भेज दिया. अगले दिन जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी जांच की. इस बार जांच के बाद उसे भर्ती कर लिया गया. अधिकारी ने बताया कि अस्पताल प्रशासन ने मामले की सूचना पुलिस को देने का फैसला किया, जिसने अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 273 (हानिकारक भोजन या पेय की बिक्री) के तहत प्राथमिकी दर्ज की.

इस मामले में दो की गिरफ्तारी

अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बाद में दो खाद्य विक्रेताओं - आनंद कांबले और अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया और उन पर धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया.

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