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कर्नाटक क्राउड मैनेजमेंट बिल का प्रस्ताव मंजूर, 3 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान

कर्नाटक क्राउड मैनेजमेंट बिल का प्रस्ताव मंजूर, 3 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान

कर्नाटक क्राउड मैनेजमेंट बिल का प्रस्ताव मंजूर, 3 साल की जेल और 5000 रुपये जुर्माने का प्रावधान

कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु में आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान मची भगदड़ के तीन सप्ताह बाद भीड़ प्रबंधन के लिए नया विधेयक प्रस्तावित किया है. राज्य सरकार ने 'कर्नाटक भीड़ नियंत्रण विधेयक - 2025' का प्रस्ताव रखा है, जिसमें कानून का उल्लंघन करने पर 3 साल की कैद और 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 लोग घायल हुए थे.

कर्नाटक सरकार ने विधेयक में कहा कि यदि कार्यक्रम आयोजक कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आवेदन नहीं करता है या एकत्रित भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहता है और मुआवजा देने में विफल रहता है या किसी अन्य तरीके से इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो उसे तीन साल तक कारावास या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है.

ऐसे आयोजन आयोजकों के लिए दंड का प्रावधान है जो खेल या सर्कस जैसे वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए भीड़ एकत्र करते हैं. 

वहीं, इस मामले में भगदड़ के बाद बेंगलुरू के पुलिस कमिश्नर बी दयानन्द समित तीन IPS अधिकारियों और एक एसीपी और पुलिस इंस्पेक्टर को सरकार ने सस्पेंड कर दिया था और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के अपने राजनीतिक सलाहकार गोविंद राजू  को हटा दिया था.

गौरतलब है कि 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपये और RCB ने 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की है.
 

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