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This Article is From Dec 20, 2011

नीरज ग्रोवर केस : जैरोम की जमानत अर्जी हाईकोर्ट में रद्द

इस साल जुलाई में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जेरोम मैथ्यू को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
Mumbai: नीरज ग्रोवर की हत्या के दोषी जेरोम मैथ्यू की जमानत याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस साल जुलाई में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने जेरोम मैथ्यू को गैर-इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। निचली अदालत ने इस मामले में जेरोम की मंगेतर मारिया सुसाइराज को तीन साल की सजा सुनाई थी, जो वह काट चुकी थी, इसलिए उसे जेल से छोड़ दिया गया। मई 2008 में मारिया के घर पर ही नीरज ग्रोवर की हत्या कर दी गई थी।
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नीरज ग्रोवर हत्याकांड, जेरोम मैथ्यू, बॉम्बे हाईकोर्ट, जमानत अर्जी
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