सुशांत सिंह राजपूत केस (Sushant Singh Rajput Case) से जुड़े ड्रग्स मामले (Drugs Probe) में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी (Rhea Chakraborty Bail Plea) पर बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. अदालत रिया के साथ ही उसके भाई शॉविक चक्रवर्ती, अब्देल बासित परिहार, सैमुअल मिरांडा औऱ दीपेश सावंत की अर्जी पर भी फैसला सुनाएगी. इसके पहले 29 सितंबर को सुनवाई के बाद जस्टिस सारंग वी कोतवाल ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
जांच एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया के साथ ही सभी की जमानत का विरोध किया है. एजेंसी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में कहा था कि रिया ना सिर्फ सुशांत सिहं राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदती थीं बल्कि वो उसे फाइनांस भी करती थीं. मतलब वो अवैध ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट में शामिल थीं जो समाज के लिए घातक है क्योंकि कोई भी हत्या या गैर इरादतन हत्या की वारदात एक परिवार को प्रभावित करती है लेकिन मादक पदार्थों का नशा पूरे समाज को प्रभावित करता है. हालांकि, रिया के वकील सतीश मानेशिंदे ने मामले में कोई भी सबूत नही होने का दावा किया और ड्रग्स के लिए वित्तीय पोषण की धारा 27A को लगाए जाने को चुनौती दी है.
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सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के बाद परिवार की ओर से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज कराए गए मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय की जांच में रिया के फोन से कुछ ऐसे चैट रिट्रीव हुए थे जो ड्रग्स से जुड़े थे. जिसकी जांच एंटी-ड्रग एजेंसी को दी गई.
एनसीबी ने मामले में रिया चक्रवर्ती सहित अब तक कुल 20 लोगों को गिरफ्तार किया है. एजेंसी का दावा है कि सभी आरोपी बॉलीवुड ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा हैं. हालांकि सिर्फ कुछ गिने चुने आरोपियों के पास से ही ड्रग्स की बहुत कम मात्रा में बरामदगी को लेकर एजेंसी भी सवालों के घेरे में है. 20 में से 5 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी अब तक मजिस्ट्रेट कोर्ट और सत्र न्यायालय से खारिज हो चुकी है.
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