उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों द्वारा 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में 37339 पदों पर भर्ती में रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर यूपी सरकार को 37339 पदों को होल्ड करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा मित्रों के मामले में छेड़छाड़ ना हो और यूपी सरकार 37399 पदों पर भर्तियां ना करे. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से 40/45 के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा मांगा था. शिक्षामित्रों का कहना है कि लिखित परीक्षा में कुल 45357 शिक्षामित्रों ने फॉर्म डाला था, जिसमें से 8018 शिक्षामित्र 60-65% के साथ पास हुए. लेकिन इसका कोई डेटा नहीं है कि कितने शिक्षामित्र 40-45 के कटऑफ पर पास हुए हैं. इसीलिए 69000 पदों में से 37339 पद रिजर्व करके सहायक शिक्षक भर्ती की जाए या फिर पूरी भर्ती प्रक्रिया पर स्टे किया जाए. फिलहाल मामले की सुनवाई 14 जुलाई को होगी.
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