छत्तीसगढ़ : सरकारी गौशाला में 22 पशुओं की मौत, सस्पेंड किए गए प्रभारी डॉक्टर

छत्तीसगढ़ : सरकारी गौशाला में 22 पशुओं की मौत, सस्पेंड किए गए प्रभारी डॉक्टर

रायपुर:

छत्तीसगढ़ सरकार ने कांकेर जिले के गौशाला में पशुओं की मौत के बाद प्रभारी डॉक्टर को निलंबित कर दिया है तथा जांच के लिए समिति का गठन किया गया है. यह गौशाला कांकेर जिले के दुर्गकोंदल विकासखंड अंतर्गत कर्रामाड़ गांव में संचालित है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य शासन ने कामधेनु ग्रामीण विकास संस्थान (गौशाला) कर्रामाड़ में पशुओं की लगातार आकस्मिक मौत के संबंध में समुचित सुरक्षात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने तथा काम में लापरवाही बरतने के आरोप में पशु चिकित्सालय दुर्गकोंदल के प्रभारी एवं पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ के. पी. राय को निलंबित कर दिया है.

अधिकारियों ने बताया कि राय को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत निलंबित कर उनका मुख्यालय कार्यालय उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला कांकेर में नियत किया गया है. पशु डॉक्टर के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई घटना की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है.

उन्होंने बताया कि राज्य शासन ने कामधेनु ग्रामीण विकास संस्थान (गौशाला) कर्रामाड़ में पशुओं की आकस्मिक मौत के मामले में विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से जांच करने के लिए समिति गठित कर दी है. इस संबंध में पशुधन विकास विभाग द्वारा यहां मंत्रालय से जारी आदेश में कहा गया है कि 3 से 13 अगस्त तक इस गौशाला में 22 पशुओं की आकस्मिक मौत हुई थी. इसमें प्रथम दृष्टया गौशाला प्रबंधन की लापरवाही प्रतीत हुई है.

इस संबंध में गौशाला को उसके स्थापना वर्ष 2012-13 से प्राप्त अनुदान, उसके उपयोग, पशुओं के रख-रखाव, खान-पान, चिकित्सा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य आदि के संबंध में विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त करने जांच समिति का गठन किया गया है. यह गौशाला छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग में पंजीकृत है.

अधिकारियों ने बताया कि इस आदेश के अनुसार जिला पंचायत कांकेर की कृषि स्थायी समिति के सभापति को जांच समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. कलेक्टर कांकेर के प्रतिनिधि, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं के संयुक्त संचालक (वित्त), संयुक्त संचालक, जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला कांकेर को सदस्य बनाया गया है. गौसेवा आयोग में कार्यरत पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ आरके डहरिया समिति के सदस्य सचिव होंगे. समिति को 7 दिन के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने कहा गया है.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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