सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को राहत देने से किया इनकार, कहा-  भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई रहेगी जारी

बॉम्बे  हाईकोर्ट ने विजय माल्या द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जरिये शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को राहत देने से किया इनकार, कहा-  भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई रहेगी जारी

विजल माल्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

खास बातें

  • माल्या ने की थी सुप्रीम कोर्ट से अपील
  • बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक चाहता था माल्या
  • ईडी ने भी दी है माल्या के खिलाफ याचिका
नई दिल्ली:

शराब कारोबारी विजय माल्या (Vijay Mallya) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कोई राहत नहीं मिली है. शुक्रवार को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि विजय माल्या (Vijay Mallya) पर आर्थिक अपराध में भोगड़ा घोषित करने की कार्रवाई जारी रहेगी. कोर्ट (Supreme Court) ने  बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया . बॉम्बे  हाईकोर्ट ने विजय माल्या द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसे आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के जरिये शुरू की गई कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने विजय माल्या (Vijay Mallya) की याचिका पर ईडी से जवाब भी मांगा है.

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बता दें कि विजय माल्या ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. साथ ही माल्या ने मांग की थी कि कोर्ट उसकी संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई पर भी रोक लगाए. ध्यान हो कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपनी याचिका में माल्या को आर्थिक अपराध में भगोड़ा घोषित करने की मांग की है. साथ ही उसकी संपत्ति जब्त की जाए और नए एफईओ कानून के प्रावधानों के तहत उसे केंद्र के नियंत्रण में लाया जाए. खास बात यह है कि ईडी ने अपने पहले के आवेदन में कहा था कि माल्या का शुरुआत से ही ऋण चुकाने का कोई इरादा नहीं था जबकि उसके और एमएस यूबीएचएल (यूनाइटेड ब्रेवरीज होल्डिंग्स लिमिटेड) के पास पर्याप्त संपत्तियां थीं जो ऋण चुकाने के लिए पर्याप्त थीं, माल्या ने जानबूझकर ऐसा किया है.

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इसलिए माल्या आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया जाए और उसकी संपत्ति जब्त की जाए. खास बात यह है कि अगर माल्य का आर्थिक रूप से भगोड़ा घोषित किया जाता है तो उसकी संपत्ति तुरंत प्रभाव से जब्त कर ली जाएगी. इसके साथ-साथ आर्थिक भगोड़ा की सूची में वो भी आता है जिसके विरुद्ध सूचीबद्ध अपराधों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया होता है. गौरतलब है कि शराब कारोबारी और भारतीय बैंकों से कर्ज लेकर देश छोड़कर भागने वाले विजय माल्या बैंकों के कर्ज चुकता करने को तैयार हैं. विजय माल्या ने बुधवार की सुबह ट्वीट कर कहा है था कि वह भारतीय बैकों के सारे कर्ज चुकता करने को तैयार हैं, मगर वह ब्याज नहीं दे सकते हैं.

VIDEO: सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम.

विजय माल्या ने एक साथ तीन ट्वीट किए और उन्होंने बैंकों के 100 फीसदी मूलधन वापस करने का प्रस्ताव पेश किया. साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके साथ भारतीय मीडिया और राजनेताओं ने पक्षपात किया है. बता दें कि माल्या पर करीब 9000 करोड़ रुपये का बैंक कर्ज है. विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा था कि 'पिछले तीन दशकों तक सबसे बड़े शराब समूह किंगफिशर ने भारत में कारोबार किया है. इस दौरान कई राज्‍यों की मदद भी की है. किंगफिशर एयरलाइंस भी सरकार को भरपूर भुगतान कर रही थी. लेकिन शानदार एयरलाइंस का दुखद अंत हुआ, मगर फिर भी मैं बैंकों भुगतान करना चाहता हूं जिससे उन्‍हें कोई घाटा न हो. कृपया इस ऑफर को स्‍वीकार करें. 


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