सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने राहुल गांधी के ब्रिटिश नागरिक होने का हवाला देकर चुनाव लड़ने से अयोग्य करार देने वाली याचिका खारिज कर दी है. मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि आप क्या करते हैं. दोनों याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वो राजनीति में हैं और सोशल वर्क करते हैं. याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी दोहरी नागरिकता छुपाई है. इस पर कोर्ट ने पूछा कि आपको कैसे पता चला? तो याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ब्रिटेन की कम्पनी में एक दस्तावेज से खुलासा हुआ कि राहुल गांधी ब्रिटिश पासपोर्ट धारक हैं.
राहुल गांधी सांसद हैं और पीएम बनना चाहते हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि कौन पीएम नहीं बनना चाहता. सभी चाहते हैं. क्या आप ऐसा अवसर ठुकरा देंगे? अब सिर्फ किसी विदेशी कम्पनी के दस्तावेज लाकर आप ये दावा कर रहे हैं तो आप सही नहीं हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि अगर कोई राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कागजात में ब्रिटिश नागरिका बताता है तो क्या वो ब्रिटेन के नागरिक हो गए? बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को चुनौती देते हुए यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के जयभगवान गोयल और हिंदू महासभा के चंद्रप्रकाश कौशिक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है.
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दोनों याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है जो इंग्लैंड और वेल्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के सामने बैकॉप्स लिमिटेड द्वारा दायर दस्तावेजों से स्पष्ट है. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि वह भारत के नागरिक नहीं हैं. राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश नागरिकता के कथित अधिग्रहण के सवाल को तय करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है. याचिका में फैसला आने तक राहुल गांधी (Rahul Gandhi) का नाम मतदाता सूची से हटाने की मांग की गई है.
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इससे पहले अमेठी के रिटर्निंग ऑफिसर ने राहुल गांधी के नामांकन पत्र को स्वीकार करते हुए इन आरोपों को खारिज कर दिया था. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक शिकायत पर गृह मंत्रालय ने कांग्रेस अध्यक्ष से जवाब भी मांगा है. गौरतलब है कि 2015 में इसी तरह के आरोपों पर वकील मनोहर लाल शर्मा द्वारा दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
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