सलमान खान (फाइल फोटो)
जोधपुर:
आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान जमानत मुचलके के लिए शुक्रवार को जोधपुर के जिला और सत्र कोर्ट पहुंचे. इस दौरान वह महज पांच मिनट ही कोर्ट में उपस्थित रहे. इसी साल 18 जनवरी को जोधपुर की एक अदालत ने 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में सलमान खान को बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सलमान को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए. इस मामले में 20 लोगों की गवाही हुई थी.
सलमान पर आरोप
सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी.
यह भी पढ़ें: अभी आसान नहीं 'दबंग' सलमान खान की आगे की डगर...
VIDEO: सलमान अदालत से बरी
1998 में सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल यात्रा करनी पड़ी थी. बाद में हाई कोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.
सलमान पर आरोप
सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म 'हम साथ-साथ हैं' की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी.
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VIDEO: सलमान अदालत से बरी
1998 में सलमान पर हिरण शिकार के तीन मामलों समेत कुल चार मामले दर्ज किए गए थे. इनमें से हिरण शिकार के दो मामलों में सलमान को निचली अदालतों से सजा सुनाई गई थी. उस समय सलमान को जेल यात्रा करनी पड़ी थी. बाद में हाई कोर्ट ने सलमान को दोनों मामलों में बरी कर दिया था.
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