नई दिल्ली:
नक्शे को लेकर भारत के नए कानून पर पाकिस्तान ने ऐतराज़ जताया है। भारत के प्रस्तावित कानून के खिलाफ UN को पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखी है। इसके तहत नक्शा ग़लत दिखाने पर 100 करोड़ तक जुर्माना और 7 साल की जेल का प्रावधान है।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
गौरतलब है कि भारत सरकार ने भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के मसौदे को तैयार करके सुझाव आदि के लिए सरकारी वेबसाइट के लिए डाला है। इस बिल के जरिये यह प्रावधान किया जा रहा है जो भी संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत के नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7 साल की जेल 100 करोड़ का जुर्माना
इसमें 7 साल की जेल से लेकर 100 करोड़ रुपये जुर्माने तक का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही भारत ने कहा कि ऐसा नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाना भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला माना जाएगा
यूएन में की शिकायत
पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ यूएन में जाकर शिकायत की है और कहा है कि यह कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के रिजॉल्यूशन के खिलाफ है। दरअसल, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान और कुछ पर चीन का कब्जा है। पाकिस्तान और चीन लगातार इस पर अपना दावा दिखाते रहे हैं।
पाकिस्तान की आपत्ति
पाकिस्तान की आपत्ति है कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं हो जाता तब तक भारत की ऐसी कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उसने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि जल्द से जल्द जनमत संग्रह के जरिये मामले का हल निकालने के लिए भारत पर दबाव डालें।
भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया
यूएन में पाकिस्तान की शिकायत पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक भारत का अंदरूनी विधायी मामला है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस मामले में पाकिस्तान या किसी और का इसमें कोई लेना देना नहीं। भारत हमेशा से विवाद का आपसी बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण हल चाहता है और वह पाकिस्तान की तरफ़ से इसे बार बार अतंरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश को ख़ारिज करता है।
सोशल नेटवर्किंग साइटों पर दिखाया गया था गलत मानचित्र
कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताए जाने की पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है। हाल ही में ट्विटर ने कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को चीन में और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया था, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया था, जिसके बाद इसमें सुधार किया गया था।
कानूनी कार्रवाई का प्रावधान
गौरतलब है कि भारत सरकार ने भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक 2016 के मसौदे को तैयार करके सुझाव आदि के लिए सरकारी वेबसाइट के लिए डाला है। इस बिल के जरिये यह प्रावधान किया जा रहा है जो भी संस्था, प्रकाशक या व्यक्ति भारत के नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
7 साल की जेल 100 करोड़ का जुर्माना
इसमें 7 साल की जेल से लेकर 100 करोड़ रुपये जुर्माने तक का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही भारत ने कहा कि ऐसा नक्शे को तोड़मरोड़ कर दिखाना भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमला माना जाएगा
यूएन में की शिकायत
पाकिस्तान ने भारत के इस प्रस्तावित कानून के खिलाफ यूएन में जाकर शिकायत की है और कहा है कि यह कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र के रिजॉल्यूशन के खिलाफ है। दरअसल, कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान और कुछ पर चीन का कब्जा है। पाकिस्तान और चीन लगातार इस पर अपना दावा दिखाते रहे हैं।
पाकिस्तान की आपत्ति
पाकिस्तान की आपत्ति है कि जब तक कश्मीर मसले का हल नहीं हो जाता तब तक भारत की ऐसी कोशिश अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। उसने संयुक्त राष्ट्र से मांग की है कि जल्द से जल्द जनमत संग्रह के जरिये मामले का हल निकालने के लिए भारत पर दबाव डालें।
भारत ने जताई कड़ी प्रतिक्रिया
यूएन में पाकिस्तान की शिकायत पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक भारत का अंदरूनी विधायी मामला है। जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस मामले में पाकिस्तान या किसी और का इसमें कोई लेना देना नहीं। भारत हमेशा से विवाद का आपसी बातचीत के ज़रिए शांतिपूर्ण हल चाहता है और वह पाकिस्तान की तरफ़ से इसे बार बार अतंरराष्ट्रीय मंच पर उठाने की कोशिश को ख़ारिज करता है।
सोशल नेटवर्किंग साइटों पर दिखाया गया था गलत मानचित्र
कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों द्वारा हाल ही में जम्मू-कश्मीर को पाकिस्तान और अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा बताए जाने की पृष्ठभूमि में सरकार ने यह कदम उठाया है। हाल ही में ट्विटर ने कश्मीर की भौगोलिक स्थिति को चीन में और जम्मू को पाकिस्तान में दिखाया था, जिसका भारत सरकार ने विरोध किया था, जिसके बाद इसमें सुधार किया गया था।
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