आधार को सिम से जोड़ने का कोई आदेश नहीं, फिर सर्कुलर में कैसे : सुप्रीम कोर्ट

आधार की अनिवार्यता के मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने किया सवाल, UIDAI ने कहा- मार्च 2017 में कोर्ट ने आदेश दिया था

आधार को सिम से जोड़ने का कोई आदेश नहीं, फिर सर्कुलर में कैसे : सुप्रीम कोर्ट

प्रतीकात्मक फोटो

खास बातें

  • कोर्ट ने कहा- आदेश नहीं, फैसले में AG की दलीलों को रिकार्ड किया था
  • सिम वेरिफिकेशन से आतंकवाद पर रोक लगाने में बड़ी मदद : UIDAI
  • pan और आधार की लिंक करने का मकसद भी आयकर चोरी रोकना
नई दिल्ली:

आधार की अनिवार्यता के मामले में बुधवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कोर्ट ने आधार को सिम से जोड़ने का कोई आदेश जारी नहीं किया लेकिन सर्कुलर में कहा गया कि कोर्ट का आदेश है? UIDAI की ओर से कहा गया कि ये मार्च 2017 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश था. 

जस्टिस सीकरी और जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कोर्ट ने ये आदेश जारी नहीं किया था बल्कि फैसले में AG की दलीलों को रिकार्ड किया गया था. UIDAI की तरफ से राकेश द्विवेदी की दलील थी कि मोबाइल फोन का कनेक्शन लेते वक्त तो एक बार ही आधार वेरिफ़िकेशन होता है. कोर्ट इसकी वैधता पर विचार कर ले. इसका एक बड़ा मकसद आतंकवादियों के सिम और मोबाइल पर किए जाने वाले कॉल्स की पहचान करना है. इससे आतंकवाद पर रोक लगाने में बड़ी मदद मिल रही है.

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ASG तुषार मेहता ने भी UIDAI की तरफ से दलील दी कि pan और आधार की लिंक करने का मकसद भी आयकर चोरी, कालाधन की आवाजाही या फिर आर्थिक गड़बड़ को रोकना था. आर्थिक सुधार और पारदर्शिता के लिए बैंक खाता खोलने में आधार की अनिवार्यता का प्रावधान किया गया था.


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