मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले (Muzaffarpur Shelter Home Case) में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुना दिया है. अदालत ने इस केस के 20 आरोपियों में 19 को दोषी करार दिया है. एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर (Brajesh Thakur) को भी दोषी माना गया है. एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया है. सभी दोषियों को 28 जनवरी की सुबह 10 बजे सजा सुनाई जाएगी.
ब्रजेश ठाकुर के अलावा बालिकागृह की अधीक्षक इंदु कुमारी, बालिकागृह की गृह माता मीनू देवी, चंदा देवी, काउंसलर मंजू देवी, नर्स नेहा कुमारी, केस वर्कर हेमा मसीह, सहायक किरण कुमारी, तत्कालीन सीपीओ रवि कुमार, सीडब्लूसी के अध्यक्ष दिलीप कुमार, सीडब्लूसी के सदस्य विकास कुमार, ब्रजेश ठाकुर का ड्राइवर विजय तिवारी, कर्मचारी गुड्डू पटेल, कृष्णा राम, बाल संरक्षण इकाई की तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, रामानुज ठाकुर, रामाशंकर सिंह, बालिकागृह के डॉक्टर अश्विनी, साइस्ता परवीन उर्फ मधु को अदालत ने दोषी करार दिया है.
कोर्ट के मना करने के बाद भी मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप कांड की जांच कर रहे CBI अधिकारियों का तबादला
आपको बता दें कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट में सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा था कि मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर और उसके सहयोगियों ने 11 लड़कियों की कथित रूप से हत्या की थी और एक श्मशान घाट से ‘हड्डियों की पोटली' बरामद हुई है. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में सीबीआई ने कहा कि जांच के दौरान दर्ज पीड़ितों के बयानों में 11 लड़कियों के नाम सामने आये हैं जिनकी ठाकुर और उनके सहयोगियों ने कथित रूप से हत्या की थी.
सीबीआई ने कहा कि एक आरोपी की निशानदेही पर एक श्मशान घाट के एक खास स्थान की खुदाई की गई जहां से हड्डियों की पोटली बरामद हुई है. गौरतलब है कि बिहार के मुजफ्फरपुर में एक एनजीओ द्वारा संचालित आश्रय गृह में कई लड़कियों का कथित रूप से बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया गया था और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के बाद यह मुद्दा उछला था.
VIDEO: मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में CBI ने सुप्रीम कोर्ट में किया यह बड़ा दावा
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