केंद्र सरकार ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के संस्थापक और मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज मोहम्मद सईद के बेटे हाफिज तल्हा सईद को आतंकवादी घोषित करार दिया है. गृह मंत्रालय (MHA) गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के प्रावधानों के तहत तल्हा सईद को नामित आतंकवादी घोषित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है.
हाफिज तल्हा अब उस नामित आतंकवादियों की सूची में शामिल हो गया है, जिसमें उसका पिता भी 32वें नंबर पर शामिल हैं. तल्हा फिलहाल लश्कर का एक वरिष्ठ नेता है और इस आतंकी संगठन के मौलवी विंग का प्रमुख है.
अधिसूचना के मुताबिक, 46 वर्षीय हाफिज तल्हा सईद भारत और अफगानिस्तान में भारतीय हितों को निशाना बनाने के लिए लश्कर-ए-तैयबा में कारिंदों की भर्ती करने, धन जुटाने और हमलों की साजिश रचने तथा उन्हें अंजाम देने के कृत्यों में सक्रिय रूप से शामिल है.
इसमें कहा गया है कि वह पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के विभिन्न ठिकानों का भी नियमित रूप से दौरा करता है और भारत, इजराइल, अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों में भारतीय हितों के खिलाफ जिहाद छेड़ने का आह्वान करने वाले बयान देता है.
मालूम हो कि मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले का सरगना हाफिज सईद था. इस हमले में 166 लोग मारे गए थे. उसे कुछ साल पहले इसी कानून के तहत आतंकवादी घोषित किया गया था और वर्तमान में वह पाकिस्तान में आतंकवाद संबंधी आरोपों में जेल की सजा काट रहा है. भारत लगातार हाफिज सईद की हिरासत की मांग करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने उसे सौंपने से इनकार कर दिया है.
लश्कर-ए-तैयबा 26/11 के हमलों के अलावा भारत में कई घातक हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है. इनमें से ज्यादातर हमले जम्मू-कश्मीर में हुए हैं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में कई नागरिक और सुरक्षाबल मारे गए हैं.
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