
दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर बी.एस. बस्सी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से अक्सर तानातनी की स्थिति रखने वाले दिल्ली पुलिस के पूर्व आयुक्त बी.एस. बस्सी को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का सदस्य नियुक्त किया गया। इस संवैधानिक पद के लिए उनका कार्यकाल पांच वर्षों का होगा।
सरकार ने 60 वर्षीय बस्सी के नाम को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी। यह संस्था आईएएस, आईपीएस एवं अन्य अधिकारियों को चुनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा लेती है। आयोग में अधिकतम 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं।
1977 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) कैडर के आईपीएस अधिकारी बस्सी इस साल फरवरी में दिल्ली पुलिस प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे।
यूपीएससी के सदस्य के रूप में बस्सी का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और यह फरवरी 2021 तक होगा। संविधान के अनुसार, यूपीएससी के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल छह साल का हो सकता है, जो 65 साल की आयु तक हो सकता है।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है)
सरकार ने 60 वर्षीय बस्सी के नाम को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में मंजूरी दे दी। यह संस्था आईएएस, आईपीएस एवं अन्य अधिकारियों को चुनने के लिए सिविल सेवा परीक्षा लेती है। आयोग में अधिकतम 10 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होते हैं।
1977 बैच के अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं केंद्र शासित प्रदेशों (एजीएमयूटी) कैडर के आईपीएस अधिकारी बस्सी इस साल फरवरी में दिल्ली पुलिस प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे।
यूपीएससी के सदस्य के रूप में बस्सी का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा और यह फरवरी 2021 तक होगा। संविधान के अनुसार, यूपीएससी के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल छह साल का हो सकता है, जो 65 साल की आयु तक हो सकता है।
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