Coronavirus India Lockdown: केंद्र सरकार ने उन सेवाओं/गतिविधियों की सूची में कुछ नई सेवाओं को जोड़ा है जिन्हें देश में जारी लॉकडाउन के बीच देश के नॉन कोविड-19 इलाकों में 20 अप्रैल के बाद से इजाजत दी जाएगी नॉन बैकिंग फाइनेंस कॉर्पोरशंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स को जरूरी सेवाओं के रूप में रखा गया है और ये अपना काम प्रारंभ कर सके हैं. इसके अलावा नारियल, मसाला, बांस और कोको के बागान और अनुसूचित जनजातियों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वनोपज को भी सूची में शामिल किया गया है. गृह मंत्रालय की एक अधिसूचना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति और स्वच्छता तथा बिजली लाइनों, दूरसंचार ऑप्टिकल फाइबर और केबलों के बिछाने के कार्य को भी इजाजत होगी.
गौरतलब है कि कल रात, सरकार ने कहा था कि मोबाइल फोन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कपड़े और स्कूली बच्चों के लिए स्टेशनरी आइटम तथा किराने के सामान और दवा जैसी आवश्यक वस्तुओं को को अमेजोन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा सकता है. हालांकि, ई-कॉमर्स कंपनियों की डिलीवरी वैन को सड़कों पर संचालन के लिए अधिकारियों से इजाजत की जरूरत होती है.
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने का ऐलान किया था, इसके बाद सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की बहाली से संबंधित गाइडलाइंस जारी की थी. 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराए जाने के बाद 21 अप्रैल से ये सेवाएं उन क्षेत्रों में शुरू की जाएंगी जो नॉन कोविड-19 क्षेत्र हैं यानी जो कोरोना वायरस के हॉटस्पाट नहीं हैं. गृह मंत्रालय ने सोशल डिस्टेंसिंग और वर्कप्लेस पर सेवाओं के संचालन के दौरान अन्य सावधानी बरतने की भी हिदायत दी है.
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